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हिमाचल में मनाया जाएगा पथ विक्रेता सप्ताह, स्ट्रीट वेंडर्स को दिये जा रहे बिना गारंटी के लोन

हिमाचल प्रदेश में पथ विक्रेताओं को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए 24 से 31 अगस्त, 2020 तक पथ विक्रेता सप्ताह मनाया जाएगा.

suresh bhardwaj
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Published : Aug 21, 2020, 10:14 PM IST

शिमला: राज्य कार्यक्रम निदेशक व शहरी विकास विभाग के सह निदेशक आरके गौतम ने गुरुवार को बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में पथ विक्रेताओं को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए 24 से 31 अगस्त, 2020 तक पथ विक्रेता सप्ताह मनाया जाएगा.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना’ भारत सरकार की नई व महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना का उद्देश्य लाॅकडाउन में प्रभावित हुए पथ विक्रेताओं/रेहड़ी फड़ी वालों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है.

इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जा रहा है. ऋण पर सात प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी एवं डिजिटल लेन-देन पर कैश बैक का भी प्रावधान है.

इस कार्यक्रम के दौरान 24 अगस्त को सभी हितधारकों के साथ बैठक की जाएगी. इसमें स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बैंक मैनेजर, समुदायक समन्वयक और काॅमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.

इस दौरान पथ विक्रेताओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और कोविड-19 से बचाव कार्य का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा. सभी शहरी निकायों के पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रबन्धक एवं सामुदायिक संयोजक पथ विक्रेताओं को आवेदन करने में सहयोग करेंगे. पथ विक्रेता मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं या काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसके लिए सिडबी के द्वारा वेब एवं मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है. आवेदक की केवाईसी भी ऑनलाइन व मोबाइल एप्लीकेशन से करने की व्यवस्था की गई है. इस योजना के तहत अनुश्रवण की भी विशेष व्यवस्था है.

निदेशालय स्तर पर नियमित रूप से लम्बित आवेदनों पर सम्बन्धित बैंक व एसएलबीसी से समन्वय कर यथाशीघ्र ऋण स्वीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है. योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या एवं उसके निराकरण के लिए पथ विक्रता सम्बन्धित शहरी निकाय से संपर्क कर सकते हैं.

पढ़ें: कुल्लू में शिक्षकों ने शुरू की नई पहल, घर-घर जाकर बच्चों को करवा रहे पढ़ाई

शिमला: राज्य कार्यक्रम निदेशक व शहरी विकास विभाग के सह निदेशक आरके गौतम ने गुरुवार को बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में पथ विक्रेताओं को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए 24 से 31 अगस्त, 2020 तक पथ विक्रेता सप्ताह मनाया जाएगा.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना’ भारत सरकार की नई व महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना का उद्देश्य लाॅकडाउन में प्रभावित हुए पथ विक्रेताओं/रेहड़ी फड़ी वालों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है.

इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जा रहा है. ऋण पर सात प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी एवं डिजिटल लेन-देन पर कैश बैक का भी प्रावधान है.

इस कार्यक्रम के दौरान 24 अगस्त को सभी हितधारकों के साथ बैठक की जाएगी. इसमें स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बैंक मैनेजर, समुदायक समन्वयक और काॅमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.

इस दौरान पथ विक्रेताओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और कोविड-19 से बचाव कार्य का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा. सभी शहरी निकायों के पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रबन्धक एवं सामुदायिक संयोजक पथ विक्रेताओं को आवेदन करने में सहयोग करेंगे. पथ विक्रेता मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं या काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसके लिए सिडबी के द्वारा वेब एवं मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है. आवेदक की केवाईसी भी ऑनलाइन व मोबाइल एप्लीकेशन से करने की व्यवस्था की गई है. इस योजना के तहत अनुश्रवण की भी विशेष व्यवस्था है.

निदेशालय स्तर पर नियमित रूप से लम्बित आवेदनों पर सम्बन्धित बैंक व एसएलबीसी से समन्वय कर यथाशीघ्र ऋण स्वीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है. योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या एवं उसके निराकरण के लिए पथ विक्रता सम्बन्धित शहरी निकाय से संपर्क कर सकते हैं.

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