शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू को सात जून तक बढ़ा दिया गया है और 31 मई से सभी दुकानों को 5 घंटे खोलने की छूट दी है. वहीं, इसको लेकर शनिवार को जिला प्रशासन शिमला द्वारा नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं. जिसमें दुकानें सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खोलने और सरकारी कार्यालयों में 30 फीसदी कर्मचारियों को आने के साथ ही शिमला जिले में सुबह 6 से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक की छूट दी है.
जिला प्रशासन ने देर शाम इसको लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं और जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने दुकानदारों से खास कर कोविड नियमों का पालन करने की अपील की. शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि बीते दिन सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. जिसके बाद आज जिला के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई हैं.
अब सभी दुकानें खोलने की अनुमति
नई गाइडलाइन्स 31 मई सुबह 6 बजे से लेकर 7 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी. इसमें सारे निर्देश पहले की तरह ही लागू रहेंगे. इसमें दो-तीन नई चीजें शामिल की गई हैं. पहले केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी है.
शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी
सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. इसके साथ ही सरकारी कार्यालय भी तीस फीसदी स्टाफ के साथ खुले रहेंगे. इसके अलावा शिमला जिले में लोगों द्वारा मॉर्निंग वॉक की अनुमति देने की मांग की जा रही थी. उसको देखते हुए सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लोग मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं.
वहीं, व्यापार मंडल द्वारा दुकानों को खोलने के समय सुबह 10 बजे करने को लेकर जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि अभी तक कहीं से उनके समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और यदि उनके पास आता है तो इस पर विचार किया जा सकता है.
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