रामपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधिश किन्नौर के न्यायालय द्वारा रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी रनवीर सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. धारा 363, 366ए, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. आरोपी रनवीर सिंह गांव बांदल तहसील आनी जिला कुल्लू का निवासी है.
आरोपी को धारा 363 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना न अदा करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 2016 में पीड़िता के पिता द्वारा एफआईआर नम्बर 16/16 निरमंड पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कि गई थी. जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर पाया गया कि नाबालिग लड़की का अपहरण उक्त दोषी द्वारा किया गया था.
पीड़िता के अनुसार अपहरण के समय पीड़िता महज 14 वर्ष की थी. पीड़िता ने बताया कि उसे जबरदस्ती उक्त आरोपी अपने साथ बांदल गांव ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने पाया कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ है.