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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायाधिश किन्नौर के न्यायालय द्वारा रामपुर में दुष्कर्म मामले में दोषी रनवीर सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 3, 2019, 8:23 PM IST

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रामपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधिश किन्नौर के न्यायालय द्वारा रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी रनवीर सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. धारा 363, 366ए, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. आरोपी रनवीर सिंह गांव बांदल तहसील आनी जिला कुल्लू का निवासी है.

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प्रेस नोट

आरोपी को धारा 363 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना न अदा करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 2016 में पीड़िता के पिता द्वारा एफआईआर नम्बर 16/16 निरमंड पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कि गई थी. जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर पाया गया कि नाबालिग लड़की का अपहरण उक्त दोषी द्वारा किया गया था.

पीड़िता के अनुसार अपहरण के समय पीड़िता महज 14 वर्ष की थी. पीड़िता ने बताया कि उसे जबरदस्ती उक्त आरोपी अपने साथ बांदल गांव ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने पाया कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ है.

रामपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधिश किन्नौर के न्यायालय द्वारा रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी रनवीर सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. धारा 363, 366ए, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. आरोपी रनवीर सिंह गांव बांदल तहसील आनी जिला कुल्लू का निवासी है.

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आरोपी को धारा 363 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना न अदा करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 2016 में पीड़िता के पिता द्वारा एफआईआर नम्बर 16/16 निरमंड पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कि गई थी. जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर पाया गया कि नाबालिग लड़की का अपहरण उक्त दोषी द्वारा किया गया था.

पीड़िता के अनुसार अपहरण के समय पीड़िता महज 14 वर्ष की थी. पीड़िता ने बताया कि उसे जबरदस्ती उक्त आरोपी अपने साथ बांदल गांव ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने पाया कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ है.





दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी को  10 साल की सुनाई सजा व 10 हजार जुर्माना

रामपुर बुशहर 3 अप्रैल मीनाक्षी 

जिला एवं सत्र न्यायाधिश किन्नौर के न्यायालय द्वारा रामपुर में  दुषकर्म का आरोपी रनवीर सिंह निवासी गांव बांदल डाकघर गाथु तहसील आनी जिला कुल्लू को धारा 363,366ए, 376 व पोस्को एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रूपए की सजा सुनाई गई। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी को धारा 363 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 2016 में पीड़िता के पीता द्वारा एफआईआर नम्बर 16 / 16 निरमंड पुलिस थाना  में शिकायत दर्ज कि गई थी। जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाही करने पर  पाया गया कि नाबालीक लड़की का अपहरण उक्त दोषी द्वारा किया गया था। 
जिसकी जानकारी पीड़ित लड़की ने बताई। जोकि अपहरण के समय महज 14 वर्ष की थी। पीड़िता ने बताया कि उसे जबरदस्ती उक्त आरोपी अपने साथ बांदल गांव ले गया। जहां पर आरोपी ने उसका शारीरिक दुष्कर्म किया। जिसकी पृष्टी डाक्टर द्वारा  चिकित्सीक जांच में पाया गया कि उक्त आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की पैरवी सरकार द्वारा सुरेश हेटा जिला न्यायवादी रामपुर ने की। 







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