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9 साल बाद मिला दुष्कर्म पीड़िता को न्याय, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा

अदालत ने 7 जून 2011 को पुलिस थाना भावानगर में दर्ज मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है. पीड़िता और उसके माता-पिता ने काफनू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 7 जून 2011 को दोषी शांता कुमार व रंजीत सिंह निवासी निचार जिला किन्नौर ने पीड़िता को अगवा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

प्रैस विज्ञप्ति
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Published : Apr 26, 2019, 12:05 PM IST

रामपुरः जिला सत्र न्यायाधीश किन्नौर व रामपुर ने दुष्कर्म के दो दोषियों को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने कारावास के अलावा 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा भी सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.


बता दें कि अदालत ने 7 जून 2011 को पुलिस थाना भावानगर में दर्ज मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है. पीड़िता और उसके माता-पिता ने काफनू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 7 जून 2011 को दोषी शांता कुमार व रंजीत सिंह निवासी निचार जिला किन्नौर ने पीड़िता को अगवा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

इसके बारे में किसी को बताने पर उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद मामला पुलिस थाना भावानगर में पहुंचा और दोषियों के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया. पीड़िता को शादी करने का झांसा भी दिया गया था.


अदालत ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत 14 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की.

रामपुरः जिला सत्र न्यायाधीश किन्नौर व रामपुर ने दुष्कर्म के दो दोषियों को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने कारावास के अलावा 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा भी सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.


बता दें कि अदालत ने 7 जून 2011 को पुलिस थाना भावानगर में दर्ज मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है. पीड़िता और उसके माता-पिता ने काफनू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 7 जून 2011 को दोषी शांता कुमार व रंजीत सिंह निवासी निचार जिला किन्नौर ने पीड़िता को अगवा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

इसके बारे में किसी को बताने पर उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद मामला पुलिस थाना भावानगर में पहुंचा और दोषियों के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया. पीड़िता को शादी करने का झांसा भी दिया गया था.


अदालत ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत 14 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की.

दुष्कर्म के दो दोषियों को 14 साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार जुर्माना
  

रामपुर बुशहर, 26 अप्रैल मीनाक्षी 
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एव रामपुर की अदालत ने दुष्कर्म के दो दोषियों को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  पीड़िता को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को 14 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एव रामपुर की अदालत ने दुष्कर्म और अगवा करने वाले दो दोषियों को 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 7 जून 2011 को पुलिस थाना भावानगर में दर्ज मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है। पीड़िता और उसे माता-पिता ने काफनू पुलिस पोस्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 7 जून 2011 को दोषी शांता कुमार गांव और डाकघर कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने पीड़िता को अगवा कर खेत में ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बारे में किसी को बताने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। दूसरे दोषी रंजीत सिंह गांव और डाकघर कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने भी पीड़िता के साथ बगीचे में दुष्कर्म किया। इसके बाद मामला पुलिस थाना भावानगर में पहुंचा और दोषियों के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। इस दोषी ने पीड़िता को शादी करने का झांसा भी दिया था।
अदालत ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत 14 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को दो साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।

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