शिमला: जयराम ठाकुर के बजट भाषण में शामिल शगुन योजना की अधिसूचना विभाग ने जारी कर दी है. अब बीपीएल परिवार से संबंधित बेटी को विवाह अनुदान के रूप में 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना प्रदेशभर में पहली अप्रैल, 2021 से लागू मानी जाएगी.
बेटी की शादी के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा या बेसहारा होने की स्थिति में लड़की को स्वयं बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन या बालिका आश्रम के अधीक्षक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा. यह अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे. संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे.
शादी के 6 महीने बाद भी कर सकते हैं आवेदन
शगुन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है. यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के छह महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि आवेदक शादी के छह महीने के बाद आवेदन करता है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा. अनुदान राशि संबंधित आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी.
सामान्य वर्ग को शामिल नहीं करने पर हुआ था हंगामा
बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा के बाद विपक्ष ने खूब हंगामा किया था. इस योजना में सामाजिक रूप से पिछड़े सभी निर्धन परिवारों को शामिल किया था, लेकिन सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार छोड़ दिए थे. विपक्ष द्वारा हंगामे के बाद सत्र के 11वें दिन बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि गरीब तो गरीब हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों.
बाद में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को किया शामिल
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को भी शगुन योजना में शामिल किया जाएगा. इसके बाद हिमाचल सरकार सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को भी शादी पर 31 हजार रुपये शगुन देने का निर्णय लिया था. बजट में सरकार ने 50 करोड़ रुपये की नई 'शगुन' योजना का ऐलान किया था.
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