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पार्टी चिन्ह पर होंगे नगर निगम के चुनाव, कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रदेश के पांचों नगर निगमों में चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाएं जाएंगे. इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. पार्टी सिंबल पर चुनाव होने के बाद पार्षद भी दल बदल कानून के दायरे में आएंगे. नगर निगमों में महापौर पद के आरक्षण रोस्टर में ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा.

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Published : Feb 23, 2021, 4:16 PM IST

Updated : Feb 23, 2021, 5:44 PM IST

Cabinet meeting
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शिमलाः प्रदेश के पांचों नगर निगमों में चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर होंगे. धर्मशाला के बाद हाल में सोलन, मंडी और पालमपुर को भी नगर निगम का दर्जा मिला है. कई क्षेत्रों में नगर निगम के लिए वांछित जनसंख्‍या पूरी नहीं हो पा रही थी जिसे साथ की पंचायतों को मिला कर पूरा किया गया.आज हुई कैबिनेट की बैठक में नियमों के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. अब दोनों ही राजनीतिक दलों में रणनीति बनना शुरू हो जाएगी.

पार्टी सिंबल पर चुनाव होने के बाद पार्षद भी दल बदल कानून के दायरे में आएंगे. नगर निगमों में महापौर पद के आरक्षण रोस्टर में ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. शहरी विकास एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया पार्टी सिंबल पर निगम चुनाव करवाने के मकसद से कैबिनेट ने नगर निगम कानून व नियमों में संशोधन का फैसला लिया है.

उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 नगर निगम हैं. वर्तमान कानून में नगर निगमों में महापौर पद पर ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि संशोधन के बाद नगर निगमों में महापौर पद पर ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला के अलावा ओबीसी को भी महापौर पद पर आरक्षण मिलेगा. बता दें कि हिमाचल में मार्च या अप्रैल में निगम चुनाव होने हैं. सोलन, पालपुर, मंडी को हाल ही नगर निगम का दर्जा मिला है.

पढ़ें- कैबिनेट बैठक जारी, नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने के फैसले पर लग सकती है मुहर

शिमलाः प्रदेश के पांचों नगर निगमों में चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर होंगे. धर्मशाला के बाद हाल में सोलन, मंडी और पालमपुर को भी नगर निगम का दर्जा मिला है. कई क्षेत्रों में नगर निगम के लिए वांछित जनसंख्‍या पूरी नहीं हो पा रही थी जिसे साथ की पंचायतों को मिला कर पूरा किया गया.आज हुई कैबिनेट की बैठक में नियमों के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. अब दोनों ही राजनीतिक दलों में रणनीति बनना शुरू हो जाएगी.

पार्टी सिंबल पर चुनाव होने के बाद पार्षद भी दल बदल कानून के दायरे में आएंगे. नगर निगमों में महापौर पद के आरक्षण रोस्टर में ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. शहरी विकास एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया पार्टी सिंबल पर निगम चुनाव करवाने के मकसद से कैबिनेट ने नगर निगम कानून व नियमों में संशोधन का फैसला लिया है.

उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 नगर निगम हैं. वर्तमान कानून में नगर निगमों में महापौर पद पर ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि संशोधन के बाद नगर निगमों में महापौर पद पर ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला के अलावा ओबीसी को भी महापौर पद पर आरक्षण मिलेगा. बता दें कि हिमाचल में मार्च या अप्रैल में निगम चुनाव होने हैं. सोलन, पालपुर, मंडी को हाल ही नगर निगम का दर्जा मिला है.

पढ़ें- कैबिनेट बैठक जारी, नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने के फैसले पर लग सकती है मुहर

Last Updated : Feb 23, 2021, 5:44 PM IST
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