शिमला: सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित मैसर्ज इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की चल और अचल संपत्तियों की नीलामी 19 सितंबर, 2019 को निर्धारित की गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 9 सितंबर, 2019 से कंपनी की संपत्ति को 180 दिनों की अवधि के लिए अस्थाई रूप से अटैच किया था.
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आबकारी और कराधान विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय के 9 सितंबर, 2019 को जारी आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक सिविल रिट याचिका दायर की. जिसके बाद यह मामला 17 सितंबर, 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.
जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय वैद्य और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए.
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि बिना किसी पक्षपात आबकारी और कराधान विभाग द्वारा 19 सितंबर, 2019 को निर्धारित नीलामी की अनुमति दी जाती है. हालांकि, उक्त नीलामी उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक स्थायी नहीं मानी जाएगी.
इसलिए, भारतीय टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति के अस्थाई रूप से अटैच करने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय के 9 सितंबर को जारी आदेश को रोक दिया गया है और नीलामी अनुसूची के अनुसार 19 सितंबर, 2019 को होने की संभावना है.