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कोरोना संकट के बीच प्रदेश में अफवाह फैलाने की कोशिश, सरकार की अपील- फेक न्यूज से रहें सावधान

हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोरोना संकट काल में कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर फेक न्यूज वायरल कर रहे हैं. ऐसे में प्रेस रिलीज जारी कर सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया है साथ ही लोगों से फेक न्यूज से दूर रहने की अपील की है.

Fake news
फेक न्यूज.
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Published : May 2, 2021, 8:34 AM IST

Updated : May 2, 2021, 10:57 AM IST

शिमला: प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ शरारती तत्व लोगों में भय पैदा करने के लिए अफवाह फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा प्रेसनोट जारी कर जनता से सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने का आग्रह किया गया है.

अफवाहों का खंडन

प्रेस रिजील के माध्यम से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में चल रही फेक न्यूज का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि यह समाचार निराधार और तथ्यहीन हैं और लोगों को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए.

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बाजार, दुकानें, व्यापारिक संस्थान जैसे माॅल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल इत्यादि 10 मई, 2021 तक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जियों, दूध व दूध से बने उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुओं व दवाई की दुकानें इत्यादि खुली रहेंगी. हालांकि रेस्तरां, ढाबे, होटल, पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने विवाह समारोहों के दौरान व्यक्तियों की संख्या 20 तक सीमित करने का निर्णय भी लिया है.

10 मई तक शनिवार और रविवार को ये संस्थान रहेंगे बंद

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी व सफाई, सार्वजनिक यातायात, टेलिकाॅम इत्यादि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय तथा स्वायत निकाय शनिवार और रविवार को बन्द रहेंगे और 10 मई, 2021 तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे.

वाहनों में 50 फीसदी सवारी बैठाने की अनुमति

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अंतर राज्य और राज्य के भीतर सार्वजनिक यातायात वाहनों में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही मान्य होगा. साथ ही कोविड-19 को लेकर परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की सेहत में सुधार, बेटे विक्रमादित्य बोले: हालचाल पूछने IGMC न पहुंचें लोग

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कोरोना का कहर! शनिवार को 28 लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार

शिमला: प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ शरारती तत्व लोगों में भय पैदा करने के लिए अफवाह फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा प्रेसनोट जारी कर जनता से सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने का आग्रह किया गया है.

अफवाहों का खंडन

प्रेस रिजील के माध्यम से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में चल रही फेक न्यूज का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि यह समाचार निराधार और तथ्यहीन हैं और लोगों को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए.

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बाजार, दुकानें, व्यापारिक संस्थान जैसे माॅल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल इत्यादि 10 मई, 2021 तक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जियों, दूध व दूध से बने उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुओं व दवाई की दुकानें इत्यादि खुली रहेंगी. हालांकि रेस्तरां, ढाबे, होटल, पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने विवाह समारोहों के दौरान व्यक्तियों की संख्या 20 तक सीमित करने का निर्णय भी लिया है.

10 मई तक शनिवार और रविवार को ये संस्थान रहेंगे बंद

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी व सफाई, सार्वजनिक यातायात, टेलिकाॅम इत्यादि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय तथा स्वायत निकाय शनिवार और रविवार को बन्द रहेंगे और 10 मई, 2021 तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे.

वाहनों में 50 फीसदी सवारी बैठाने की अनुमति

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अंतर राज्य और राज्य के भीतर सार्वजनिक यातायात वाहनों में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही मान्य होगा. साथ ही कोविड-19 को लेकर परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.

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Last Updated : May 2, 2021, 10:57 AM IST
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