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आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार अभियान, निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए दिशा निर्देश

निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. यही नहीं विधानसभा में कोई भी नेता या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो मतदाता नहीं हैं वे वहां रह भी नहीं सकेंगे.

शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल
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Published : May 17, 2019, 4:49 PM IST

शिमला: लोकसभा चुनाव को लेकर 19 मई को अंतिम चरण का मतदान होना है. मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा. शुक्रवार शाम 6 बजे कोई भी राजनीतिक दल न तो प्रचार अभियान कर पाएगा न ही कोई जनसभा का आयोजन होगा. राजनीतिक दल और उम्मीदवार केवल डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे.


निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. यही नहीं विधानसभा में कोई भी नेता या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो मतदाता नहीं हैं वे वहां रह भी नहीं सकेंगे. शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं.

शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल


शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद प्रचार अभियान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा. उम्मीदवार डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे. सभी राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी और सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए हैं. यही नहीं बिना मतदाता कोई कार्यकर्ता और नेता उस क्षेत्र में भी नहीं रह सकता. जिला के सभी विश्राम गृह होटलों, सामुदायिक भवनों की जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति वहां न रह रहा हो. इसके अलावा विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए भी निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि इन आदेशों की सभी को पालन करना अनिवार्य है और ऐसे न करने पर आयोग सख्त कार्रवाई भी करेगा.

पढ़ें- शिमला रेप पीड़िता के पिता ने कहा: बेटी के साथ किया जानवर जैसा सलूक, पुलिस ने किया टॉर्चर

शिमला: लोकसभा चुनाव को लेकर 19 मई को अंतिम चरण का मतदान होना है. मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा. शुक्रवार शाम 6 बजे कोई भी राजनीतिक दल न तो प्रचार अभियान कर पाएगा न ही कोई जनसभा का आयोजन होगा. राजनीतिक दल और उम्मीदवार केवल डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे.


निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. यही नहीं विधानसभा में कोई भी नेता या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो मतदाता नहीं हैं वे वहां रह भी नहीं सकेंगे. शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं.

शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल


शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद प्रचार अभियान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा. उम्मीदवार डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे. सभी राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी और सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए हैं. यही नहीं बिना मतदाता कोई कार्यकर्ता और नेता उस क्षेत्र में भी नहीं रह सकता. जिला के सभी विश्राम गृह होटलों, सामुदायिक भवनों की जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति वहां न रह रहा हो. इसके अलावा विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए भी निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि इन आदेशों की सभी को पालन करना अनिवार्य है और ऐसे न करने पर आयोग सख्त कार्रवाई भी करेगा.

पढ़ें- शिमला रेप पीड़िता के पिता ने कहा: बेटी के साथ किया जानवर जैसा सलूक, पुलिस ने किया टॉर्चर

Intro:लोकसभा चुनावो को लेकर 19 मई को अंतिम चरण का मतदान होना है। मतदान से 48 घण्टे पहले चुनाव प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा। आज शाम 6 बजे कोई भी राजनीतिक दल न तो प्रचार अभियान कर पाएगा न ही कोई जनसभा का आयोजन होगा। राजनेतिक दल और उम्मीदवार केवल डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को कड़े निर्देश जारी किए है। यही नही विधानसभाओं में कोई भी नेता या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो मतदाता नही है वे वहां रह भी नही सखेगें।शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर राजनैतिक दलों को सख्त निर्देश भी जारी किए है।


Body:शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कहा कि शाम 6 बजे के बाद प्रचार अभियान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। उम्मीदवार डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेगे। सभी राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी और सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए है। यही नही बिना मतदाता कोई कार्यकर्ता और नेता उस क्षेत्र में भी नही रह सकता है। जिला के सभी विश्राम गृह होटलों, समुदायक भवनों की जांच की जाएगी ओर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति वहां न रह रहा हो । इसके अलावा विज्ञापन के प्रकाशित करने के लिए भी निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की सभी को पालन करना अनिवार्य है और ऐसे न करने पर आयोग सख्त कार्यवाही भी करेगा।


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