शिमला: उत्तराखण्ड राज्य के एकल खिड़की स्वीकृति प्राधिकरण पर मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया गया. इस दौरान जानकारी दी गई कि निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखण्ड एकल खिड़की सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत 100 निवेशक सेवाएं अधिसूचित की गई हैं. इसके अलावा स्वीकृतियां प्रदान करने के उत्तरदायी अधिकारियों पर जुर्माने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है.
प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड एकल खिड़की के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए दो स्तरीय प्रणाली अपनाई जा रही है जिनमें सैद्धांतिक स्वीकृतियां और विभागीय स्वीकृतियां शामिल हैं.
उत्तराखण्ड में औद्योगिक इकाइयों की तीव्र स्वीकृतियों के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्राधिकरण को एक निर्धारित समय सीमा में कार्य करने के लिए कहा जाएगा.