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कोविड-19 के चलते आबकारी लाईसेंस धारकों को राहत, कैबिनेट ने आबकारी नीति को दिया एक्सटेंशन

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Published : May 3, 2020, 12:03 AM IST

आबकारी नीति 2019-20 को 31 मई 2020 तक बढ़ाने के लिए मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. मंत्रिमंडल ने टॉल नीति 2019-20 को 31 मई 2020 तक बढ़ाने की कार्येत्तर स्वीकृति और टॉल नीति 2020-21 को पहली जून 2020 से 31 मई 2021 तक संचालन की स्वीकृति प्रदान की.

extension to excise policy
कैबिनेट ने आबकारी नीति को दिया एक्सटेंशन

शिमला: मंत्रिमण्डल ने आबकारी नीति 2019-20 को 31 मई 2020 तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति और आबकारी नीति 2020-21 के संचालन को पहली जून से 31 मई 2021 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस नीति के अनुसार खुदरा आबकारी लाईसेंस धारक, जिनकी कोविड-19 के दृष्टिगत 22 मार्च 2020 के बाद शराब की दुकानें बंद रही हैं, उन्हें उस समय की आबकारी फीस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है.

इसके साथ ही खुदरा आबकारी लाईसेंस धारक, जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले लाईसेंस शुल्क जमा करवा दिया है, उन्हें 2019-20 के लिए शेष न्यूनतम गारंटी कोटे को उठाने की अनुमति होगी. वहीं, जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक पूरा लाईसेंस शुल्क जमा नहीं करवाया है. ऐसे लाईसेंस धारकों को मई 2020 में जब दुकानें खुलेंगी तो 2019-20 के लिए लंबित आबकारी लाईसेंस शुल्क जमा करने पर लंबित कोटा उठाने की अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त यदि खुदरा आबकारी लाईसेंस धारक देशी शराब, आईएमएफ, बीयर, वाईन, सीडर, बीआईओ ब्राण्ड का कोटा 2019-20 के लिए देय से अधिक लंबित कोटा उठाता है तो लाईसेंस धारी वह आबकारी नीति 2019-20 में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने लंबित कोटा उठा सकता है.

मंत्रिमंडल ने टॉल नीति 2019-20 को 31 मई 2020 तक बढ़ाने की कार्येत्तर स्वीकृति और टॉल नीति 2020-21 को पहली जून 2020 से 31 मई 2021 तक संचालन की स्वीकृति प्रदान की. टॉल पट्टाधारकों को उनके टॉल फीस के वास्तविक एकत्रिकरण के आधार पर अप्रैल और मई 2020 का मासिक टॉल शुल्क जमा करवाने की अनुमति होगी.

शिमला: मंत्रिमण्डल ने आबकारी नीति 2019-20 को 31 मई 2020 तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति और आबकारी नीति 2020-21 के संचालन को पहली जून से 31 मई 2021 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस नीति के अनुसार खुदरा आबकारी लाईसेंस धारक, जिनकी कोविड-19 के दृष्टिगत 22 मार्च 2020 के बाद शराब की दुकानें बंद रही हैं, उन्हें उस समय की आबकारी फीस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है.

इसके साथ ही खुदरा आबकारी लाईसेंस धारक, जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले लाईसेंस शुल्क जमा करवा दिया है, उन्हें 2019-20 के लिए शेष न्यूनतम गारंटी कोटे को उठाने की अनुमति होगी. वहीं, जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक पूरा लाईसेंस शुल्क जमा नहीं करवाया है. ऐसे लाईसेंस धारकों को मई 2020 में जब दुकानें खुलेंगी तो 2019-20 के लिए लंबित आबकारी लाईसेंस शुल्क जमा करने पर लंबित कोटा उठाने की अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त यदि खुदरा आबकारी लाईसेंस धारक देशी शराब, आईएमएफ, बीयर, वाईन, सीडर, बीआईओ ब्राण्ड का कोटा 2019-20 के लिए देय से अधिक लंबित कोटा उठाता है तो लाईसेंस धारी वह आबकारी नीति 2019-20 में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने लंबित कोटा उठा सकता है.

मंत्रिमंडल ने टॉल नीति 2019-20 को 31 मई 2020 तक बढ़ाने की कार्येत्तर स्वीकृति और टॉल नीति 2020-21 को पहली जून 2020 से 31 मई 2021 तक संचालन की स्वीकृति प्रदान की. टॉल पट्टाधारकों को उनके टॉल फीस के वास्तविक एकत्रिकरण के आधार पर अप्रैल और मई 2020 का मासिक टॉल शुल्क जमा करवाने की अनुमति होगी.

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