शिमला: शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई. इस दौरान जयराम कैबिनेट ने प्रदेश में बस सेवाएं शुरू करने के साथ कई बड़े फैसले लिए. कोरोना संकट के बीच निजी बस ऑपरेटर्स को बड़ी राहत मिली है. बैठक में कॉलेज एग्जाम शेड्यूल भी तय किया गया है. SMC-MDM वर्कर्स के पैसे बढ़ाने पर मुहर लगी है. बैठक में जलशक्ति विभाग में नई भर्ती करने का फैसला लिया गया है.
सुबह 9 से 5 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
मंत्रिमंडल ने 14 जून से बाजार खोलने के समय में भी बढ़ोतरी की है. अब प्रदेश में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. जबकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी.
बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75 और उससे अधिक है, उन कार्यालयों में 14 जून से 50 प्रतिशत कर्मचारी एक साथ कार्य करेंगे. बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दंत महाविद्यालय और 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुलेंगे.
50 फीसदी यात्री के साथ सार्वजनिक परिवहन को अनुमति
प्रदेश में सोमवार, 14 जून से बस सेवाएं शुरू होंगी. कैबिनेट ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति प्रदान की है. प्रदेश में धारा 144 हटा ली गई है और राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी. प्रदेश भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.
परिवहन क्षेत्र को 40 करोड़ रुपये की राहत
कैबिनेट बैठक में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरिज ऑपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है. इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपये की ऋण राशि और अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि बस ऑपरेटरों को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी. ऋण की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें एक वर्ष अधिस्थगन अवधि का होगा. इसके अंतर्गत 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान रहेगा, जिसका भुगतान प्रदेश सरकार केरगी. दूसरे वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इस योजना पर सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है.
रोड टैक्स और टोकन भुगतान पर राहत
मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटोरिक्शा और इंस्टीट्यूशन बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान प्रदान करते हुए 1 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विशेष रोड टैक्स और टोकन के भुगतान पर 50 फीसदी की राहत दी है. बता दें कि परिवहन क्षेत्र को इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी.
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