मंडी: जिला मंडी के टाउन एरिया में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद जिला प्रशासन ने नगर परिषद के वार्ड नंबर चार के कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित कर दिया है. इस संबंध में डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने आदेश जारी किए हैं.
डीसी मंडी के आदेशों के अनुसार मंडी नगर परिषद वार्ड नंबर चार में हाउस नंबर 39/4 से लेकर हाउस नंबर 41/4 , हाउस नंबर 57/4 और हाउस नंबर 68/4 तक के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक वस्तुओं में लगे व्यक्ति एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.
वहीं, लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां और रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाएगा. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा करेगा.
आपको बता दें कि जिला मंडी में 29 जुलाई को एक साथ कोरोना के तीन मामले सामने आ चुके हैं, 40 वर्षीय एक व्यक्ति बल्ह के सलवाहन गांव का है. वहीं, दूसरा व्यक्ति 36 वर्षीय टैक्सी चालक चच्योट का रहने वाला है और तीसरा व्यक्ति 33 वर्षीय सफाई कर्मचारी वार्ड नंबर चार रवि नगर का रहने वाला है. मंडी में एक्टिव कोरोना केस का कुल आंकड़ा अब 83 पहुंच गया है. इसके अलावा अब कुल कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 129 पहुंच गया है. वहीं, 43 लोगों ने कोरोना को मात दी है.
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