मंडी: जिला मंडी में चरस तस्करी के एक मामले को लेकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी अपर्णा शर्मा ने अहम फैसला सुनाया है. न्यायालय ने 2 दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 7 फरवरी 2013 में पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के एसएचओ एवं जांच अधिकारी अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम नाके पर तैनात थी. पुलिस एनएच-20 पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एक कार से चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों से 1.22 किलोग्राम चरस बरामद किया.
पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 व 29 में एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में पेश किया. कुलभूषण गौतम ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में 9 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए गए. उन्होंने बताया कि अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी रंजीत सिंह और उज्जवल कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.