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कुल्लूः 9-10 जनवरी को शहरी क्षेत्रों में ड्राई-डे, नशीले पदार्थों पर रहेगी पाबंदी - elections on 9 and 10 January

जिला कुल्लू में अंतर्गत होटलों, केटरिंग हाउस, टैवरन, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक अथवा निजी स्थलों पर मादक अथवा नशीले पदार्थों को उपलब्ध करवाने अथवा वितरित करने पर पुर्ण प्रतिबंध रहेगा.शहरी स्थानीय निकायों के सामान्य चुनाव-2020 के लिए मतदान व मतगणना के दृष्टिगत नगर परिषद कुल्लू, नगर परिषद मनाली, नगर पंचायत भुंतर तथा नगर पंचायत बंजार के परिक्षेत्रों में 9 और 10 जनवरी, 2021 को ड्राई-डे घोषित किया है.

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Published : Jan 7, 2021, 3:06 PM IST

कुल्लूः जिला दण्डाधिकारी डाॅ. ऋचा वर्मा ने एक आदेश जारी करते हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव-2020 के लिए मतदान व मतगणना के दृष्टिगत नगर परिषद कुल्लू, नगर परिषद मनाली, नगर पंचायत भुंतर और नगर पंचायत बंजार के परिक्षेत्रों में 9 और 10 जनवरी, 2021 को ड्राई-डे घोषित किया है.

नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश में कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकायों के सामान्य चुनावों के लिए मतदान व मतगणना के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और जिला में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए यह आवश्यक है कि इन परिक्षेत्रों के अंतर्गत होटलों, केटरिंग हाउस, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक अथवा निजी स्थलों पर मादक अथवा नशीले पदार्थों को उपलब्ध करवाने या वितरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. आदेशों की उलंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाही अमल में लाई जाएगी.

कुल्लूः जिला दण्डाधिकारी डाॅ. ऋचा वर्मा ने एक आदेश जारी करते हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव-2020 के लिए मतदान व मतगणना के दृष्टिगत नगर परिषद कुल्लू, नगर परिषद मनाली, नगर पंचायत भुंतर और नगर पंचायत बंजार के परिक्षेत्रों में 9 और 10 जनवरी, 2021 को ड्राई-डे घोषित किया है.

नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश में कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकायों के सामान्य चुनावों के लिए मतदान व मतगणना के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और जिला में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए यह आवश्यक है कि इन परिक्षेत्रों के अंतर्गत होटलों, केटरिंग हाउस, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक अथवा निजी स्थलों पर मादक अथवा नशीले पदार्थों को उपलब्ध करवाने या वितरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. आदेशों की उलंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाही अमल में लाई जाएगी.

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