कुल्लू: कोरोना संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश कार्यकारी कमेटी द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर 26 मई, 2021 सुबह 6 बजे तक बंदिशों को बढ़ाया गया था. चूंकि अब मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य कार्यकारी कमेटी हिमाचल प्रदेश द्वारा 20 मई, 2021 को जारी किए गए शुद्धि पत्र में सभी जिलों में सार्वजनिक प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की समय-सारणी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं.
उचित मूल्य की दुकानों को खोलने को लेकर निर्देश जारी
जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने भी उचित मूल्य की दुकानों को खोलने को जारी निर्देशों के अनुसार एक आदेश जारी किया है. इसके तहत जिला कुल्लू में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समस्त उचित मूल्य की दुकानें मंगलवार से शनिवार तक अब सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 1 बजे और 2 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. इसी तरह हर रविवार को उचित मूल्य की दुकानें सुबह 9:30 बजे से 1 बजे और दोपहर बाद 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी. लंच ब्रेक का समय हर रोज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है. उचित मूल्य की दुकानें हर सोमवार को बंद रहेंगी.
एसओपी की करनी होगी पालना
आदेश के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 अनुकूल व्यवहार, सुरक्षा उपायों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना को सुनिश्चित करना होगा.
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, सम्बंधित उपमंडल दंडाधिकारियों और पुलिस को इन आदेशों की अनुपालना को जिला में सुनिश्चित करवाना होगा. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे. कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर अन्य बंदिशें और छूट राज्य कार्यकारी समिति द्वारा 15 मई, 2021 को जारी आदेश के अनुसार पहले की तरह जारी रहेंगी.
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