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कांगड़ा में नगर निकायों के सदस्यों की सीट आरक्षण पर इस दिन निकाले जाएंगे लॉटरी ड्रॉ, DC ने दी जानकारी

जिला कांगड़ा के नगर निकायों के सीटों के आरक्षण पर लॉटरी ड्रॉ निकाले जाएंगे. उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि चार सितंबर को नगर परिषद् कांगड़ा, नगरोटा बगवां, पालमपुर, ज्वालामुखी, देहरा, नूरपुर और नगर पंचायत ज्वाली, बैजनाथ-पपरोला के सदस्यों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ निकाले जायेंगे.

municipal bodies in Kangra
राकेश कुमार प्रजापति, डीसी कांगड़ा.
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Published : Aug 31, 2020, 8:22 PM IST

धर्मशाला: जिला के नगर निकायों के सदस्यों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ निकाले जाएंगे. उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिला के नगर निकायों के सदस्यों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ चार सितंबर, 2020 को सुबह 10 बजे उनके कार्यालय में आयोजित किये जायेंगे.

उपायुक्त ने बताया कि इस दिन नगर परिषद् कांगड़ा, नगरोटा बगवां, पालमपुर, ज्वालामुखी, देहरा, नूरपुर और नगर पंचायत ज्वाली, बैजनाथ-पपरोला के सदस्यों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ निकाले जायेंगे. हिमाचल प्रदेश नगर निकाय निर्वाचन नियम 2015 के नियम-10 तहत और शहरी विकास विभाग के विशुद्धिकरण के बाद इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है.

नोटिस इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और साथ ही संबंधित नगर परिषद और नगर पंचायत के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि 4 सितंबर को संबंधित नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के तीन प्रमुख व्यक्तियों और राज्य सरकार के तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाले जाएंगे.

धर्मशाला: जिला के नगर निकायों के सदस्यों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ निकाले जाएंगे. उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिला के नगर निकायों के सदस्यों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ चार सितंबर, 2020 को सुबह 10 बजे उनके कार्यालय में आयोजित किये जायेंगे.

उपायुक्त ने बताया कि इस दिन नगर परिषद् कांगड़ा, नगरोटा बगवां, पालमपुर, ज्वालामुखी, देहरा, नूरपुर और नगर पंचायत ज्वाली, बैजनाथ-पपरोला के सदस्यों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी ड्रॉ निकाले जायेंगे. हिमाचल प्रदेश नगर निकाय निर्वाचन नियम 2015 के नियम-10 तहत और शहरी विकास विभाग के विशुद्धिकरण के बाद इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है.

नोटिस इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और साथ ही संबंधित नगर परिषद और नगर पंचायत के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि 4 सितंबर को संबंधित नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के तीन प्रमुख व्यक्तियों और राज्य सरकार के तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाले जाएंगे.

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