हमीरपुर : जिला में कर्फ्यू में छूट की अवधि एक घंटे और बढ़ा दी गई है. हालांकि कंटेनमेंट/बफर जोन में यह आदेश लागू नहीं होंगे. सोमवार को जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं.
डीसी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 20 मई, 2020 से जिला में अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर बाद चार बजे तक खुली रहेंगी. इसके अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी. हालांकि कंटेनमेंट एवं बफर जोन में यह आदेश मान्य नहीं होंगे. कंटेनमेंट और बफर जोन में जिला प्रशासन घर द्वार सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है. इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों का सहारा लिया जा रहा है.
बता दें कि जिला में कोरोना के अभी तक 15 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें तीन लोगों का सफल उपचार हो चुका है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है. वर्तमान समय में जिला में कोरोना के 11 एक्टिव केस हैं, जिनका उपचार अस्पतालों में चल रहा है. वहीं, बात अगर पूरे प्रदेश की करें तो चंबा में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही, कांगड़ा में तीन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. तीन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या घटकर 39 पहुंच गई है. वहीं, स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 45 पहुंच गई है.
हिमाचल में अबतक 32,243 लोगों को निगरानी में रखा गया था. इनमें से 22705 लोगों को अभी भी निगरानी में रखा गया है और 9538 लोगों ने 28 दिन की क्वारंटाइनन अवधि पूरी कर ली है. प्रदेश में अबतक 19490 लोगों की कोविड-19 की जांच की जा चुकी है. इनमें 18390 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है.