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चरस तस्कर को चार साल की कैद, 20 हजार रूपये जुर्माना भी लगा

विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और बीस हजार रुपये का जुर्माना का लगाया है.

Charas smuggler imprisoned for three years
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Published : Oct 2, 2019, 2:11 PM IST

चंबा: विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और बीस हजार रुपये का जुर्माना का लगाया है. जुर्माना न अदा करने की दिशा में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा.

जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को टोल टैक्स बैरियर के समीप खैरी पुल पर पुलिस टीम ने वाहनों की चेंकिग के लिए नाकाबंदी की थी. इस दौरान आरोपी चंबा-पठानकोट मार्ग पर पद्दर बाजार बनीखेत की तरफ से आ रहा था. पुलिस को देखकर घबराने लगा और भागने की कोशिश करने लगा.

पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से तीन सौ ग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रिंकू बताया. पुलिस ने छानबीन के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में 11 गवाहों के बयान हुए. इसके बाद अदालत ने आरोपी रिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

चंबा: विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और बीस हजार रुपये का जुर्माना का लगाया है. जुर्माना न अदा करने की दिशा में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा.

जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को टोल टैक्स बैरियर के समीप खैरी पुल पर पुलिस टीम ने वाहनों की चेंकिग के लिए नाकाबंदी की थी. इस दौरान आरोपी चंबा-पठानकोट मार्ग पर पद्दर बाजार बनीखेत की तरफ से आ रहा था. पुलिस को देखकर घबराने लगा और भागने की कोशिश करने लगा.

पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से तीन सौ ग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रिंकू बताया. पुलिस ने छानबीन के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में 11 गवाहों के बयान हुए. इसके बाद अदालत ने आरोपी रिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

Intro:चरस तस्कर को तीन साल की कैद, बीस हजार रूपये जुर्माना,

विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंबा विजय रेहलिया ने की। Body:जानकारी देते हुए विजय रेहलिया ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को टोल टैक्स बैरियर के समीप खैरी पुल पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। शाम करीब छह बजे चंबा-पठानकोट मार्ग पर पद्दर बाजार बनीखेत की तरफ से आया। वह पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने इसे धर दबोचा। पुलिस ने पूछताछ में भागने का कारण और उसका नाम पूछा। व्यक्ति ने अपना नाम रिंकू बताया। Conclusion:पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से तीन सौ ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू की। पुलिस ने छानबीन के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में 11 गवाहों के बयान हुए। इसके बाद अदालत ने आरोपी रिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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