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उपायुक्त ने जारी किए आदेश, कर्फ्यू में अब 14 घंटे मिलेगी छूट - बिलासपुर में कर्फ्यू में छूट

बिलासपुर में आज से कई छूट दी गई. जानकारी के मुताबिक कर्फ्यू  में सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 14 घंटे की छूट प्रदान की गई.

curfew relaxation in bilaspur
बिलासपुर में 14 घंटों की छूट
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Published : Jun 1, 2020, 4:30 PM IST

बिलासपुर: उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1 जून से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान कुछ छूट प्रदान की गई है. कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक यानी 14 घंटे की छूट प्रदान की गई है.

जानकारी के मुताबिक कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत सभी कार्यालय पूरे स्टाफ सहित 1 जून से शत-प्रतिशत खुले. यह आदेश शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होंगे. उन्होंने बताया कि जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिला में कर्फ्यू छूट के दौरान आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी.

वीडियो

दूसरे राज्यों से प्रदेश के भीतर आने के लिए जिला दंडाधिकारी से कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य होगा. परंतु प्रदेश से बाहरी राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थान होटल रेस्टोरेंट, ढाबा खोलने के लिए 8 जून के बाद जब भी संबंधित विभाग एसओपी जारी करेंगे. उसके उपरांत ही खोलने की अनुमति दी जाएगी. यह जितनी भी छूटे हैं उसमें कोविड-19 मैनेजमेंट के नेशनल डायरेक्टिव दिशा निर्देशों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा.

जिसमें मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा.उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति होगी और उपरोक्त छूट जब तक कंटेनमेंट अवधि लागू है तब तक नहीं मिलेगी. रेड जोन से जो लोग आएंगे उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा और ग्रीन और ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइ में में रखा जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही भयभीत हों. उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना करने तथा मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने का आग्रह किया, ताकि संक्रमण से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें: बसों की आवाजाही से पहले पांवटा साहिब में जांची गई व्यवस्थाएं, RTO ने लिया जायजा

बिलासपुर: उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1 जून से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान कुछ छूट प्रदान की गई है. कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक यानी 14 घंटे की छूट प्रदान की गई है.

जानकारी के मुताबिक कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत सभी कार्यालय पूरे स्टाफ सहित 1 जून से शत-प्रतिशत खुले. यह आदेश शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होंगे. उन्होंने बताया कि जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिला में कर्फ्यू छूट के दौरान आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी.

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दूसरे राज्यों से प्रदेश के भीतर आने के लिए जिला दंडाधिकारी से कर्फ्यू पास लेना अनिवार्य होगा. परंतु प्रदेश से बाहरी राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थान होटल रेस्टोरेंट, ढाबा खोलने के लिए 8 जून के बाद जब भी संबंधित विभाग एसओपी जारी करेंगे. उसके उपरांत ही खोलने की अनुमति दी जाएगी. यह जितनी भी छूटे हैं उसमें कोविड-19 मैनेजमेंट के नेशनल डायरेक्टिव दिशा निर्देशों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा.

जिसमें मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा.उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति होगी और उपरोक्त छूट जब तक कंटेनमेंट अवधि लागू है तब तक नहीं मिलेगी. रेड जोन से जो लोग आएंगे उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा और ग्रीन और ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइ में में रखा जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही भयभीत हों. उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना करने तथा मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने का आग्रह किया, ताकि संक्रमण से बचा जा सके.

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