शिमलाः बिलासपुर में एचआरटीसी का कंडक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है. गुरूवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कंडक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और स्वास्थ्य के बारे में जाना. उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया.
वहीं, बिलासपुर में एचआरटीसी का कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब प्रदेश में कंडक्टरों और ड्राइवरों को अपने स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है. ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा पहली जून से शुरू की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जोखिम का काम हो सकता है.
एचआरटीसी कर्मचारियों मिलेगा जरूरी सुरक्षा सामान
इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि एचआरटीसी अपने सभी कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा के सामान उपलब्ध करवा रही है. उन्होंने कहा कि विभाग ने खुद कपड़े के मास्क तैयार किए हैं. सभी कंडक्टरों और ड्राइवरों को ये उपलब्ध करवाए जाएंगे.
कंडक्टर्स को दी जाएगी फेस शील्ड
इसके अलावा सेनेटाइजजर और ग्लव्ज की उचित मात्रा में उपलब्ध हैं और जरूरत अनुसार उपलब्ध करवाये जाएंगे. गोविंद ठाकुर ने कहा कि कंडक्टर्स को फेस शील्ड भी दी जाएगी. क्योंकि उनका काम ऐसा होता है जिसके कारण उनको सवारियों के संपर्क में आना पड़ता है.
गोविंद ठाकुर ने कहा कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है. इसमें सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी. परिवहन मंत्री ने कहा कि बसें शुरू करने से पहले विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी बस अड्डों के प्रवेश और निकास द्वारों पर स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग और कानून व्यवस्था बनाई जाए.
हर दो घंटे बाद सेनिटाइज होंगे बस अड्डे
बस अड्डे पर एक प्रवेशद्वार से सिर्फ यात्रियों को आने ही अनुमति दी जाएगी. बस अड्डों में सभी जरूरी भागों को हर दो घंटे बाद सेनिटाइज किया जाएगा. हर शौचालय में साबुन मशीन जरूरी है. एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सभी बस अड्डों पर मास्क, हैंड सेनिटाइजर, साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे. इनके दाम बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण रेगुलेट करेगा. बस अड्डों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को लगातार यात्रा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी.
सवारियों से की अपील
गोविंद ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के अलावा सवारियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो नियमों का पालन करें. बसों में चढ़ते और उतरते समय कम से कम एक मीटर की दूरी रखें. टिकट जारी करते समय परिचालक को जरूरी सावधानी बरतनी होगी. चालक-परिचालक को मास्क पहनने के आलावा हाथ में ग्लव्स लगाने होंगे.
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