शिमलाः गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड और सूरज लॉकअप मौत मामले में पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी की जमानत याचिका पर सीबीआई ने जवाब के लिए समय मांगा है. सीबीआई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूर्व आईजी ने हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की थी.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई छह मार्च के लिए स्थगित कर दी है. चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जैदी ने हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की है.
मामला हिमाचल के कोटखाई से जुड़ा है, जहां गुड़िया दुष्कर्म मामले में पकड़े गए आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. फिलहाल मामला चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है और पूर्व आईजी जैदी को सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी.
सीबीआई ने जैदी की अंतरिम जमानत खारिज करने और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी. बीते 24 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने जैदी को दी हुई अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी.
बता दें कि शिमला की तत्कालीन एसपी सौम्या ने पूर्व आईजी जैदी पर मामले की कार्रवाई के दौरान दवाब डालने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाए था, जिसके बाद जैदी की अंतरिम जमानत रद्द कर दी गई थी.
ये भी पढ़ेःबजट सत्र: राज्यपाल ने आर्टिकल 370 हटाने और CAA के फैसले का किया समर्थन