ETV Bharat / city

12 दिसंबर तक जमा करवाएं तीसरा शस्त्र, नहीं तो होगी कार्रवाई - जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा

मंडी एडीएम श्रवण मांटा ने जिला में जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उन्हें अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसंबर तक जमा करवाना होगा. बता दें कि आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब शस्त्रधारक अधिकतम दो शस्त्र ही रख सकते हैं.

ADM Shravan Manta on weapon
ADM Shravan Manta on weapon
author img

By

Published : Dec 2, 2020, 7:12 PM IST

मंडीः जिला मंडी में जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उन्हें अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसंबर तक जमा करवाना होगा. बता दें कि आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब शस्त्रधारक अधिकतम दो शस्त्र ही रख सकते हैं. इसे लेकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से हथियार अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब एक व्यक्ति अपने पास सिर्फ दो ही लाइसेंसी शस्त्र रख सकता है.

उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति के शस्त्र लाइसेंस में तीन शस्त्र दर्ज हैं तो शस्त्रधारक को अपना तीसरा शस्त्र जमा करवाना होगा. उन्होंने सभी बंदूक-शस्त्र धारकों को निर्देश दिए कि वे 12 दिसंबर तक अपना तीसरा शस्त्र जिला मालखाना या निकटतम पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाएं. सेना में कार्यरत उपरोक्त शस्त्रधारक अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवा सकते हैं.

वीडियो.

निर्देशों की अवहेलना करने कार्रवाई

श्रवण मांटा ने कहा कि उसके बाद 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र संबंधित लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले लाइसेंस धारकों के विरुद्ध लाइसेंस अधिनियम 1959 के अनुरूप आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि शस्त्रधारक इस संबंध में किसी प्रकार के संदेह-शंका को लेकर कार्यदिवस पर उनके कार्यालय की शस्त्र लाइसेंस शाखा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: आशा वर्करों ने ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखी समस्याएं, आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौटीं

मंडीः जिला मंडी में जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उन्हें अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसंबर तक जमा करवाना होगा. बता दें कि आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब शस्त्रधारक अधिकतम दो शस्त्र ही रख सकते हैं. इसे लेकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से हथियार अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब एक व्यक्ति अपने पास सिर्फ दो ही लाइसेंसी शस्त्र रख सकता है.

उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति के शस्त्र लाइसेंस में तीन शस्त्र दर्ज हैं तो शस्त्रधारक को अपना तीसरा शस्त्र जमा करवाना होगा. उन्होंने सभी बंदूक-शस्त्र धारकों को निर्देश दिए कि वे 12 दिसंबर तक अपना तीसरा शस्त्र जिला मालखाना या निकटतम पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाएं. सेना में कार्यरत उपरोक्त शस्त्रधारक अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवा सकते हैं.

वीडियो.

निर्देशों की अवहेलना करने कार्रवाई

श्रवण मांटा ने कहा कि उसके बाद 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र संबंधित लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले लाइसेंस धारकों के विरुद्ध लाइसेंस अधिनियम 1959 के अनुरूप आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि शस्त्रधारक इस संबंध में किसी प्रकार के संदेह-शंका को लेकर कार्यदिवस पर उनके कार्यालय की शस्त्र लाइसेंस शाखा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: आशा वर्करों ने ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखी समस्याएं, आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौटीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.