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हमीरपुर की 6 पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन घोषित, DC ने जारी किए आदेश

हमीरपुर में भी संक्रमण के मामले सामने आने के बाद 6 ग्राम पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

Containment zone declared in 6 panchayat wards of Hamirpur
कंटेनमेंट जोन
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Published : Sep 2, 2020, 2:13 PM IST

हमीरपुरः प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, जिला में भी संक्रमण के मामले सामने आने के बाद 6 ग्राम पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत सौर के वार्ड नंबर 3 में शिमला-धर्मशाला नेशनल हाईवे नंबर 103 की दाईं ओर सर्वदयाल के घर के नीचे से शर्मा मोटर वर्कशॉप तक और ग्राम पंचायत महारल के वार्ड नंबर 4 गांव मगध्यान में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत भोरंज के वार्ड नंबर 4 गांव बस्सी में राम चंद के घर से बलदेव चंद के घर तक, ग्राम पंचायत धमरोल के वार्ड नंबर 6 गांव रोपड़ी में चुन्नी लाल के घर से दीना नाथ के घर तक, ग्राम पंचायत कैहरवीं के वार्ड नंबर 4 गांव रूढान में आशा देवी के घर से सत्या देवी के घर तक बनाया है.

हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ललीण के वार्ड नंबर 3 गांव ललीण में शक्ति चंद, अमरो देवी, मनोहर लाल, सुरेंद्र पाल और विजय कुमार के मकानों के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति व वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ जा सकेगा. साथ ही सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल व वाहन से यात्रा कर सकेगा. न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा.

हमीरपुरः प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, जिला में भी संक्रमण के मामले सामने आने के बाद 6 ग्राम पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत सौर के वार्ड नंबर 3 में शिमला-धर्मशाला नेशनल हाईवे नंबर 103 की दाईं ओर सर्वदयाल के घर के नीचे से शर्मा मोटर वर्कशॉप तक और ग्राम पंचायत महारल के वार्ड नंबर 4 गांव मगध्यान में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत भोरंज के वार्ड नंबर 4 गांव बस्सी में राम चंद के घर से बलदेव चंद के घर तक, ग्राम पंचायत धमरोल के वार्ड नंबर 6 गांव रोपड़ी में चुन्नी लाल के घर से दीना नाथ के घर तक, ग्राम पंचायत कैहरवीं के वार्ड नंबर 4 गांव रूढान में आशा देवी के घर से सत्या देवी के घर तक बनाया है.

हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ललीण के वार्ड नंबर 3 गांव ललीण में शक्ति चंद, अमरो देवी, मनोहर लाल, सुरेंद्र पाल और विजय कुमार के मकानों के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति व वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ जा सकेगा. साथ ही सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल व वाहन से यात्रा कर सकेगा. न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा.

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