धर्मशाला: कर्फ्यू में ढील के समय सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को कम से कम एक मीटर की शारीरिक दूरी रखनी होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. जिला कांगड़ा में इस बारे प्रशासन ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं.
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से एडवायजरी जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की अपील की थी.
कर्फ्यू में ढील के दौरान यदि लोग एक मीटर की दूरी रखते हैं तो महामारी फैलने का खतरा कम हो जाएगा, लेकिन कई जगहों पर देखा गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसको देखकर प्रशासन ने इसे ऑर्डर का रूप दे दिया है.
बैंकों-एटीएम के अंदर-बाहर भी लोगों के खड़े होने के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर गोले के निशान बनाने जरूरी होंगे. ऐसा न करने पर जिला स्तर के अधिकारियों व संबंधित शाखा के अफसरों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की जाएगी.
यही नहीं सब्जी, दूध, मेडिसिन, डिपो और कीटनाशकों की दुकानों के बाहर भी यही व्यवस्था करनी होगी. अगर दुकान किराये पर हैं तो मालिक के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज होगी.
उपायुक्त ने कहा कि सेक्शन-34 डीएम एक्ट के माध्यम से एक ऑर्डर पास किया गया है कि कहीं पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते नजर नहीं आएंगे तो उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किए जाएंगे.
सभी एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, सेक्टर मैजिस्ट्रेट को भी आदेश पारित किए गए हैं कि वे कर्फ्यू में ढील के दौरान बाहर निकलें और देखें कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघन तो नहीं कर रहा, यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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