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CAA के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने बिलासपुर में निकाली रैली, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद ने बिलासपुर में जागरूकता रैली निकाली. इस मौके पर बजरंग दल प्रांत संयोजक तुषार डोगरा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून कोई नया नहीं है.

vishwa hindu parishad holds rally
विश्व हिंदू परिषद की रैली
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Published : Dec 28, 2019, 4:59 PM IST

बिलासपुर: विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल बिलासपुर जिला इकाई ने शनिवार को घुमारवीं में सीसीए, एनआरसी और कैब के समर्थन में रैली निकाली. इस मौके पर मुख्य वक्ता बजरंग दल प्रांत संयोजक अधिवक्ता तुषार डोगरा, संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा समेत कई सदस्य मौजूद रहे.

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तुषार डोगरा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून कोई नया नहीं है. इस कानून में 1955 में संशोधन किया गया था. इसमें भारत के समीप तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर सामाजिक नागरिकता प्रदान करने का कानून है. यह कोई भारत से किसी मुस्लिम को निकालने का कानून नहीं है.

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सभा को संबोधित करते हुए डोगरा ने कहा कि एनआरसी और सीसीए एक दूसरे के समकक्ष कानून नहीं है. सीएए 12 दिसंबर 2019 से पूरे भारत वर्ष में लागू हो चुका है. एनआरसी भारत में रहने वालों का एक रजिस्टर है जो अभी पूर्वोत्तर राज्य असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि बजरंग दल पूरे हिमाचल में जगह-जगह सीसीए और एनआरसी को लेकर जागरूकता रैली कर रहा है ताकि लोगों को गुमराम होने से बचाया जा सके.

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बिलासपुर: विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल बिलासपुर जिला इकाई ने शनिवार को घुमारवीं में सीसीए, एनआरसी और कैब के समर्थन में रैली निकाली. इस मौके पर मुख्य वक्ता बजरंग दल प्रांत संयोजक अधिवक्ता तुषार डोगरा, संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा समेत कई सदस्य मौजूद रहे.

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तुषार डोगरा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून कोई नया नहीं है. इस कानून में 1955 में संशोधन किया गया था. इसमें भारत के समीप तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर सामाजिक नागरिकता प्रदान करने का कानून है. यह कोई भारत से किसी मुस्लिम को निकालने का कानून नहीं है.

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सभा को संबोधित करते हुए डोगरा ने कहा कि एनआरसी और सीसीए एक दूसरे के समकक्ष कानून नहीं है. सीएए 12 दिसंबर 2019 से पूरे भारत वर्ष में लागू हो चुका है. एनआरसी भारत में रहने वालों का एक रजिस्टर है जो अभी पूर्वोत्तर राज्य असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि बजरंग दल पूरे हिमाचल में जगह-जगह सीसीए और एनआरसी को लेकर जागरूकता रैली कर रहा है ताकि लोगों को गुमराम होने से बचाया जा सके.

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Intro:विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिलासपुर जिला इकाई के जिला अध्यक्ष कैप्टन विजय पाल शर्मा की अध्यक्षता मे सी ए ए ,एन आर सी व कैब के समर्थन में जिला बिलासपुर के घुमारवीं में एक जागरूकता रैली दकड़ी चौक से आरंभ होकर पुराना बस स्टैंड और व उसका समापन गांधी Body:चौक घुमारवीं में किया गया है । इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बजरंग दल प्रांत संयोजक अधिवक्ता तुषार डोगरा रहे है ,उनके साथ विभाग संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा, विजयपाल शर्मा, अंकित चंदेल, नीरज जयसवाल, भाग सिंह संख्यान, मनजीत सिंह, संजीव ढिल्लों,लक्की शर्मा, विशाल नड्डा संजय शर्मा प्रवीण धीमान,कमल महाजन,मृदुल गर्ग आदि कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया.है ।Conclusion:





डोगरा ने गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सी ए ए का कानून केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है इसका विश्व हिंदू परिषद व पूर्ण हिंदू समाज समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यह कोई नया कानून नहीं है यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है जिसमें भारत के समीप तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान ,बांग्लादेश व अफ़गानिस्तान के छ: अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर सामाजिक नागरिकता प्रदान करने का कानून है।जिन अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू,सिख, क्रिश्चियन ,पारसी व जैन है। यह कोई भारत से किसी मुस्लिम को निकालने का कानून नहीं है। इस कानून से भारत के बाहर इन पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा देने का कार्य केंद्र सरकार की कर रही है। एनआरसी व सी ए ए कोई एक दूसरे के समक्ष कानून नहीं है। सी ए ए 12 दिसंबर 2019 से पूरे भारत वर्ष में लागू हो चुका है। एन आर सी नागरिक भारत में रहने वालों का एक रजिस्टर है जो अभी आसाम में लागू हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार लागू किया गया है। जिसमें 1971 से पहले के रहने वाले लोग जिनकी नागरिकता प्रमाण नहीं है उन्हें घुसपैठिया करार किया गया है यह केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया। यह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी व आसाम के विद्यार्थियों के साथ हुए समझौते के द्वारा लागू किया गया है जो कि अब पूरे भारत वर्ष में लागू किया जाना चाहिए ।


विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस एनआरसी का समर्थन करता है। यह केवल आधार कार्ड की तरह ही एक कानून है जिससे भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक अपनी नागरिकता को सबूत दे पाएंगे वह बाहर से आने वाले घुसपैठिए देश से बाहर किए जाएंगे ,जो भारत की मूलभूत सुविधाओं के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। बजरंग दल पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह-जगह जागरूकता रैलियां कर रहा है ताकि लोगों को जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनसे सचेत किया जाए व असामाजिक तत्व जो आगजनी व रास्ता रोक रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कार्य किया जा सके।


बाइट मुख्य वक्ता बजरंग दल प्रांत संयोजक अधिवक्ता तुषार डोगरा
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