ETV Bharat / state

महिला का ससुराल वालों पर आरोप- देवर ने की रेप की कोशिश, बाथरूम में नहाते हुए देखता था ससुर

author img

By

Published : Feb 25, 2022, 9:10 AM IST

Updated : Feb 25, 2022, 12:14 PM IST

Rohtak Crime News: रोहतक में एक महिला ने अपने ससुर, देवर और पति के खिलाफ कलानौर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है. महिला का आरोप है कि उसका ससुर उसे बाथरूम में नहाते हुए देखता था. जबकि उसके देवर ने उसके साथ एक बार रेप करने की कोशिश की. वहीं अपने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है.

sexual misconduct of women in Rohtak
कलानौर पुलिस स्टेशन

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ संगीन मामला दर्ज कराया है. महिला का आरोप है कि उसका ससुर उसे बाथरूम में नहाते हुए देखता था. जबकि देवर ने एक बार तो रेप तक का प्रयास (sexual misconduct of women in Rohtak) किया. महिला ने इस बात की शिकायत एसपी से की है. एसपी के आदेश पर कलानौर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है.

मामला रोहतक के लाहली गांव का है. महिला ने पुलिस को दी कंप्लेन में बताया है कि उसकी शादी 29 जून 2018 को रायपुर गांव के रहने वाले अमित के साथ हुई थी. इस शादी में उसके के पिता ने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था. 30 अप्रैल 2019 को उसने एक बेटी को जन्म दिया. बेटी के पैदा होते ही ससुराल में उसे परेशान किया जाने लगा. ससुरालवालों ने दहेज समेत अन्य मांगों को लेकर प्रताडि़त करना शुरू कर दिया. इसके बाद वो अपने मायके आकर रहने लग गई.

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया है कि कुछ दिन बीत जाने के बाद मायके वालो और ससुराल वालों में इस बात को लेकर पंचायत हुई. इसके बाद वो दोबारा ससुराल आ गई. कुछ दिन तो ससुरालवालों का व्यवहार ठीक रहा. एक दिन उसके पति ने 50 हजार रूपए की मांग करनी शुरू कर दी. ऐसे में प्रताड़ना से परेशान होकर वह फिर से मायके चली गई. बाद में इस मामले की शिकायत रोहतक एसपी को की गई. एसपी ने जांच के आदेश दिए. पुलिस के सामने दिए गए बयान में महिला ने ससुर रामकिशन और देवर मंजीत पर कई गंभीर आरोप लगाए.

रितू के मुताबिक एक दिन जब वह बाथरूम में नहा रही थी तो ससुर रामकिशन उसे नहाते हुए देख रहा था. दरवाजा हिलने की वजह से उसे पता चला. वह दरवाजा के छिद्र से देख रहा था. इसी प्रकार देवर मंजीत ने भी एक दिन मौका पाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की. जब उसने इन घटनाओं की जानकारी अपने पति को दी तो उसने उसके साथ ही मारपीट की. पुलिस ने इस मामले में महिला के पति, ससुर और देवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 498 ए, 354 सी, 354 डी, 406, 376, 711 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ संगीन मामला दर्ज कराया है. महिला का आरोप है कि उसका ससुर उसे बाथरूम में नहाते हुए देखता था. जबकि देवर ने एक बार तो रेप तक का प्रयास (sexual misconduct of women in Rohtak) किया. महिला ने इस बात की शिकायत एसपी से की है. एसपी के आदेश पर कलानौर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है.

मामला रोहतक के लाहली गांव का है. महिला ने पुलिस को दी कंप्लेन में बताया है कि उसकी शादी 29 जून 2018 को रायपुर गांव के रहने वाले अमित के साथ हुई थी. इस शादी में उसके के पिता ने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था. 30 अप्रैल 2019 को उसने एक बेटी को जन्म दिया. बेटी के पैदा होते ही ससुराल में उसे परेशान किया जाने लगा. ससुरालवालों ने दहेज समेत अन्य मांगों को लेकर प्रताडि़त करना शुरू कर दिया. इसके बाद वो अपने मायके आकर रहने लग गई.

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया है कि कुछ दिन बीत जाने के बाद मायके वालो और ससुराल वालों में इस बात को लेकर पंचायत हुई. इसके बाद वो दोबारा ससुराल आ गई. कुछ दिन तो ससुरालवालों का व्यवहार ठीक रहा. एक दिन उसके पति ने 50 हजार रूपए की मांग करनी शुरू कर दी. ऐसे में प्रताड़ना से परेशान होकर वह फिर से मायके चली गई. बाद में इस मामले की शिकायत रोहतक एसपी को की गई. एसपी ने जांच के आदेश दिए. पुलिस के सामने दिए गए बयान में महिला ने ससुर रामकिशन और देवर मंजीत पर कई गंभीर आरोप लगाए.

रितू के मुताबिक एक दिन जब वह बाथरूम में नहा रही थी तो ससुर रामकिशन उसे नहाते हुए देख रहा था. दरवाजा हिलने की वजह से उसे पता चला. वह दरवाजा के छिद्र से देख रहा था. इसी प्रकार देवर मंजीत ने भी एक दिन मौका पाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की. जब उसने इन घटनाओं की जानकारी अपने पति को दी तो उसने उसके साथ ही मारपीट की. पुलिस ने इस मामले में महिला के पति, ससुर और देवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 498 ए, 354 सी, 354 डी, 406, 376, 711 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP

Last Updated : Feb 25, 2022, 12:14 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.