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हत्या के मामले में आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा, 6 साल बाद मिला इकलौते बेटे की मां को इंसाफ - पंचकूला कोर्ट मर्डर आरोपी उम्रकैद सजा

ब्लाइंड मर्डर केस में पंचकूला अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

panchkula court sentenced life imprisonment to accused in blind murder case
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Published : Apr 2, 2021, 6:59 PM IST

पंचकूला: इकलौते बेटे की मां को करीब 6 साल बाद इंसाफ देते हुए हत्या के मामले में पंचकूला कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी गुरुचरण उर्फ मिंटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है. बता दें कि, ब्लाइंड मर्डर का ये मामला 2015 का है.

ये भी पढ़ें: बड़छप्पर हत्याकांड: जिला अदालत ने 12 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा

दरअसल 2015 में सेक्टर 11 निवासी मुकुल भारद्वाज की पैसों के लेनदेन को लेकर गला घोट कर हत्या कर दी गई थी. मुकुल भारद्वाज की हत्या करने के बाद मुकुल की गाड़ी को आरोपी ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पीछे छोड़ गए थे और मुकुल की डेड बॉडी पंचकूला के मौली के पास गांव टाबर के पास टांगरी नदी के पास मिली थी.

3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज थी एफआईआर

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में बीते दिनों एक आरोपी की मौत हो चुकी है. जबकि दूसरे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया. वहीं मामले के मुख्य आरोपी गुरचरण उर्फ मिंटू को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

उम्रकैद के साथ दोषी पर लगा 11 लाख रुपये का जुर्माना

पंचकूला के एडिशनल सेशन जज नरेंद्र सुरा की कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा काटने का फैसला सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर करीब 11 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

वकील महेश गोयल ने बताया कि हत्या करने वाला आरोपी गुरचरन उर्फ मिंटू पंचकूला के सेक्टर 3 में होटल चलाता था और मुकुल भारद्वाज का उसके पड़ोस में ही टाटा डोकोमो का कॉलसेंटर था. वकील ने बताया कि रात को मुकुल की कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मुकुल का गला घोटकर आरोपी ने मुकुल की हत्या कर दी थी.

ये भी पढ़ें: दोषियों को होगी फांसी की सजा, हमें अदालत पर पूरा भरोसा: निकिता के पिता

पंचकूला: इकलौते बेटे की मां को करीब 6 साल बाद इंसाफ देते हुए हत्या के मामले में पंचकूला कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी गुरुचरण उर्फ मिंटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है. बता दें कि, ब्लाइंड मर्डर का ये मामला 2015 का है.

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दरअसल 2015 में सेक्टर 11 निवासी मुकुल भारद्वाज की पैसों के लेनदेन को लेकर गला घोट कर हत्या कर दी गई थी. मुकुल भारद्वाज की हत्या करने के बाद मुकुल की गाड़ी को आरोपी ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पीछे छोड़ गए थे और मुकुल की डेड बॉडी पंचकूला के मौली के पास गांव टाबर के पास टांगरी नदी के पास मिली थी.

3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज थी एफआईआर

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में बीते दिनों एक आरोपी की मौत हो चुकी है. जबकि दूसरे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया. वहीं मामले के मुख्य आरोपी गुरचरण उर्फ मिंटू को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

उम्रकैद के साथ दोषी पर लगा 11 लाख रुपये का जुर्माना

पंचकूला के एडिशनल सेशन जज नरेंद्र सुरा की कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा काटने का फैसला सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर करीब 11 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

वकील महेश गोयल ने बताया कि हत्या करने वाला आरोपी गुरचरन उर्फ मिंटू पंचकूला के सेक्टर 3 में होटल चलाता था और मुकुल भारद्वाज का उसके पड़ोस में ही टाटा डोकोमो का कॉलसेंटर था. वकील ने बताया कि रात को मुकुल की कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मुकुल का गला घोटकर आरोपी ने मुकुल की हत्या कर दी थी.

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