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दीपक मर्डर केस में 4 आरोपी बरी, 28 को फैसला सुनाएगा पंचकूला कोर्ट

पंचकूला के कोव होटल की पार्किंग न्यू ईयर की पार्टी को लेकर हुए विवाद में बद्दी निवासी युवक दीपक की मौत हो गई थी. जिसको लेकर शनिवार को पंचकूला कोर्ट ने अपना फैसाल सुनाते हुए 4 आरोपियों को बरी कर दिया और 2 आरोपियों को 28 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.

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Published : Nov 23, 2019, 9:01 PM IST

दीपक मार्डर केस में 4 आरोपी बरी, 28 को फैसला सुनाएगा पंचकूला कोर्ट, जानकारी देते वकील

पंचकूला: कोव होटल के पास 31 दिसंबर 2016 और 1 जनवरी 2017 की सुबह नए साल का जश्न मना रहे दो गुटों में वाहन पर्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था. जिससे बद्दी निवासी दीपक नामक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया था. जिसको लेकर पंचकूला कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार दिया तो वहीं 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.

'28 को आएगा फैसला'
पीड़ित पक्ष के वकील ने जानकारी दी कि शनिवार को करीब 2 साल बाद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वकील ने बताया कि कोर्ट ने दो आरोपियों को धारा 304, 307 के तहत दोषी करार दिया है जिन्हें अब कोर्ट द्वारा 28 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.

दीपक मार्डर केस में 4 आरोपी बरी, 28 को फैसला सुनाएगा पंचकूला कोर्ट

ये भी पढ़ें:हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन का बयान, 'पार्टी की हार के लिए सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा जिम्मेदार'

'नाचते वक्त हुआ विवाद'
जानकारी के अनुसार ईयर की रात दीपक और उसके दोस्त और चारों आरोपी पार्टी में डांस फ्लोर पर नाच रहे थे. नाचते वक्त गलती से एक-दूसरे के हाथ लगने के कारण कहासुनी हो गई. जिसके बाद दीपक और मोहम्मद इजहार के बीच हुई कहासुनी ने झड़प का रूप ले लिया. कहासुनी के दौरान मोहम्मद इजहार ने गाली गलौज की तो इस पर दीपक ने इजहार पर हमला कर दिया. इसके बाद किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया गया, लेकिन विवाद इतना बढ़ चुका था कि पार्टी खत्म होते ही होटल द कोव के पीछे बनी पार्किंग में दोनों पक्षों में फिर मारपीट हुई. इसमें मोहम्मद इजहार और उसके साथियों ने मिलकर दीपक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी. जबकि अरशद मोहम्मद इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था.

ये भी पढ़ें:महिला ने मजनू को सिखाया सबक, बीच सड़क जमकर पीटा फिर गला पकड़कर ले गई थाने

पंचकूला: कोव होटल के पास 31 दिसंबर 2016 और 1 जनवरी 2017 की सुबह नए साल का जश्न मना रहे दो गुटों में वाहन पर्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था. जिससे बद्दी निवासी दीपक नामक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया था. जिसको लेकर पंचकूला कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार दिया तो वहीं 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.

'28 को आएगा फैसला'
पीड़ित पक्ष के वकील ने जानकारी दी कि शनिवार को करीब 2 साल बाद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वकील ने बताया कि कोर्ट ने दो आरोपियों को धारा 304, 307 के तहत दोषी करार दिया है जिन्हें अब कोर्ट द्वारा 28 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.

दीपक मार्डर केस में 4 आरोपी बरी, 28 को फैसला सुनाएगा पंचकूला कोर्ट

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'नाचते वक्त हुआ विवाद'
जानकारी के अनुसार ईयर की रात दीपक और उसके दोस्त और चारों आरोपी पार्टी में डांस फ्लोर पर नाच रहे थे. नाचते वक्त गलती से एक-दूसरे के हाथ लगने के कारण कहासुनी हो गई. जिसके बाद दीपक और मोहम्मद इजहार के बीच हुई कहासुनी ने झड़प का रूप ले लिया. कहासुनी के दौरान मोहम्मद इजहार ने गाली गलौज की तो इस पर दीपक ने इजहार पर हमला कर दिया. इसके बाद किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया गया, लेकिन विवाद इतना बढ़ चुका था कि पार्टी खत्म होते ही होटल द कोव के पीछे बनी पार्किंग में दोनों पक्षों में फिर मारपीट हुई. इसमें मोहम्मद इजहार और उसके साथियों ने मिलकर दीपक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी. जबकि अरशद मोहम्मद इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था.

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Intro:31 दिसंबर 2017 की रात और 1 जनवरी 2018 की सुबह को पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित कोव होटल के पास हुए हत्या के मामले में आज पंचकूला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं करीब 5 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोषियों को सजा 28 नवंबर को सुनाई जायेगी।

Body:31 दिसंबर 2017 की रात और 1 जनवरी 2018 की सुबह को दीपू नामक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। बचाव पक्ष वकील अमित शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर 2017 की रात और 1 जनवरी 2018 की सुबह को कोव होटल के पास दो गुट नया साल मनाने आये थे जिस दौरान दोनों गुटों में वाहन पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। वकील ने बताया कि झगड़े में बद्दी के रहने वाला दीपू नामक युवक की मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरा युवक जख्मी हो गया था। Conclusion:वकील ने बताया कि आज करीब 2 साल बाद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। वकील ने बताया कि कोर्ट ने दो आरोपियों को धारा 304, 307 के तहत दोषी करार दिया है जिन्हें अब कोर्ट 28 नवंबर को सजा सुनायेगा।

बाइट - अमित शर्मा, बचाव पक्ष वकील।
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