हिसार: सुभाष गुप्ता हत्याकांड मामले में हिसार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सुभाष गुप्ता के समधी पंवन बंसल और गैस एजेंसी के संचालक सहित 7 लोगों को मामले का दोषी करार देते हुए आजीवन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है.
सुभाष गुप्ता हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद
दोषियों में पवन बंसल के अलावा महाबीर कॉलोनी के पवन उर्फ पांडा, सुनील कुमार, कुलदीप कुमार, सैनियान मुहल्ला के गुलशन उर्फ गुल्लू, संजीव उर्फ संजू और मिरकां के नरेश कुमार को सजा सुनाई गई है. इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने सभी लोगों को दोषी करार दिया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि 24 जनवरी 2017 को वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष गुप्ता अपनी गाड़ी में सवार होकर दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट से निकले थे. इस दौरान जब वो दिल्ली रोड पर दुर्गा पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो अचानक एक बाइक ने उनकी गाड़ी को रोक दिया. इसके बाद सामने के खाली प्लॉट से आए सात से आठ युवकों ने गाड़ी पर हमला कर दिया. इस दौरान गाड़ी के शीशे तोड़े गए और सुभाष गुप्ता के सिर पर डंडे से वार किया गया.
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ये थी हत्या की वजह
वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष गुप्ता के बेटे रोज गुप्ता की शादी पवन बंसल की बेटी शालू से हुई थी. हत्या के कुछ महीने पहले रोज गुप्ता का अपनी पत्नी शालू के साथ विवाद हुआ. दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. पंचायत में भी पवन के साथ गुप्ता परिवार का झगड़ा हुआ था. साथ ही शालू इस दौरान रोई भी. ये बात पवन बंसल के दिल पर खंजर की तरह उतर गई और उसने इसका बदला लेने के लिए सुभाष गुप्ता की हत्या की पूरी साजिश रची.