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सुभाष गुप्ता हत्यकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद, इस वजह से समधी ने रची थी साजिश

सुभाष हत्याकांड मामले में हिसार कोर्ट ने 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 24 जनवरी 2017 को वरिष्ठ वकील सुभाष गुप्ता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी.

सुभाष गुप्ता हत्यकांड के आरोपी
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Published : Oct 19, 2019, 10:01 PM IST

हिसार: सुभाष गुप्ता हत्याकांड मामले में हिसार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सुभाष गुप्ता के समधी पंवन बंसल और गैस एजेंसी के संचालक सहित 7 लोगों को मामले का दोषी करार देते हुए आजीवन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है.

सुभाष गुप्ता हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद
दोषियों में पवन बंसल के अलावा महाबीर कॉलोनी के पवन उर्फ पांडा, सुनील कुमार, कुलदीप कुमार, सैनियान मुहल्ला के गुलशन उर्फ गुल्लू, संजीव उर्फ संजू और मिरकां के नरेश कुमार को सजा सुनाई गई है. इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने सभी लोगों को दोषी करार दिया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.

सुभाष गुप्ता हत्यकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद

क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि 24 जनवरी 2017 को वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष गुप्ता अपनी गाड़ी में सवार होकर दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट से निकले थे. इस दौरान जब वो दिल्ली रोड पर दुर्गा पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो अचानक एक बाइक ने उनकी गाड़ी को रोक दिया. इसके बाद सामने के खाली प्लॉट से आए सात से आठ युवकों ने गाड़ी पर हमला कर दिया. इस दौरान गाड़ी के शीशे तोड़े गए और सुभाष गुप्ता के सिर पर डंडे से वार किया गया.

ये भी पढ़िए: नूंह: एक परिवार के तीन सदस्यों पर तेजधार हथियार से अनगिनत वार, हालत गंभीर

ये थी हत्या की वजह
वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष गुप्ता के बेटे रोज गुप्ता की शादी पवन बंसल की बेटी शालू से हुई थी. हत्या के कुछ महीने पहले रोज गुप्ता का अपनी पत्नी शालू के साथ विवाद हुआ. दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. पंचायत में भी पवन के साथ गुप्ता परिवार का झगड़ा हुआ था. साथ ही शालू इस दौरान रोई भी. ये बात पवन बंसल के दिल पर खंजर की तरह उतर गई और उसने इसका बदला लेने के लिए सुभाष गुप्ता की हत्या की पूरी साजिश रची.

हिसार: सुभाष गुप्ता हत्याकांड मामले में हिसार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सुभाष गुप्ता के समधी पंवन बंसल और गैस एजेंसी के संचालक सहित 7 लोगों को मामले का दोषी करार देते हुए आजीवन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है.

सुभाष गुप्ता हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद
दोषियों में पवन बंसल के अलावा महाबीर कॉलोनी के पवन उर्फ पांडा, सुनील कुमार, कुलदीप कुमार, सैनियान मुहल्ला के गुलशन उर्फ गुल्लू, संजीव उर्फ संजू और मिरकां के नरेश कुमार को सजा सुनाई गई है. इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने सभी लोगों को दोषी करार दिया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.

सुभाष गुप्ता हत्यकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद

क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि 24 जनवरी 2017 को वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष गुप्ता अपनी गाड़ी में सवार होकर दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट से निकले थे. इस दौरान जब वो दिल्ली रोड पर दुर्गा पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो अचानक एक बाइक ने उनकी गाड़ी को रोक दिया. इसके बाद सामने के खाली प्लॉट से आए सात से आठ युवकों ने गाड़ी पर हमला कर दिया. इस दौरान गाड़ी के शीशे तोड़े गए और सुभाष गुप्ता के सिर पर डंडे से वार किया गया.

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ये थी हत्या की वजह
वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष गुप्ता के बेटे रोज गुप्ता की शादी पवन बंसल की बेटी शालू से हुई थी. हत्या के कुछ महीने पहले रोज गुप्ता का अपनी पत्नी शालू के साथ विवाद हुआ. दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. पंचायत में भी पवन के साथ गुप्ता परिवार का झगड़ा हुआ था. साथ ही शालू इस दौरान रोई भी. ये बात पवन बंसल के दिल पर खंजर की तरह उतर गई और उसने इसका बदला लेने के लिए सुभाष गुप्ता की हत्या की पूरी साजिश रची.

Intro:हिसार की अदालत ने प्रसिद सीनियर एडवोकेट सुभाष गुप्ता की हत्याकांड के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें सुभाष गुप्ता का समधी रामपुरा मौहल्ला निवासी पवन बंसल और गैस ऐजेसी में काम करने वाले छह कर्मचारी मिरका निवासी नरेश, महावीर कालोनी निवासी सुनील कुलदीप पवन उर्फ पांडा विकास और सैनियान मौहल्ला निवासी कुनाल शामिल है।Body:अदालत में चले अभियोजन के अनुसार 24 जनवरी 2017 को अधिवक्ता सुभाष गुप्ता पौने चार बजे कोर्ट से अपनी गाडी में सवार होकर घर जाने के लिए निकले थे। उनके साथ ड्रावर भी था और वे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। जब कैंप चौक से डाबडा पुल की तरफ जा रहे थे तब टाऊन पार्क के पास पेट्रोप पंप के सामने आरोपिोयं ने उनकी गाडी रुकवा कर ताबडतोड तेज धार हथियार सिने पर वार करके उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने छानबीन के दौरान सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हे गिरफ्तार किया था।Conclusion:मृतक के बेटे व खुद हिसार कोर्ट में पेशे से वकील रोज गुप्ता सुभाष गुप्ता की हत्या के मामले में अदालत ने सात दोषी करार लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। चले अभियोजन के अनुसार 24 जनवरी 2017 को अधिवक्ता उनके पिता सुभाष गुप्ता पौने चार बजे कोर्ट से अपनी गाडी में सवार होकर घर जाने के लिए निकले थे। उनके साथ ड्रावर भी था और वे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। जब कैंप चौक से डाबडा पुल की तरफ जा रहे थे तब टाऊन पार्क के पास पेट्रोप पंप के सामने आरोपिोयं ने उनकी गाडी रुकवा कर ताबडतोड तेज धार हथियार सिने पर वार करके उनकी हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि पवन बंसल सहित सात लोगों ने उनके पिता की हत्या करवाई थी। उन्होंने बताया कि ये हत्या परिवार विवाद के चलते करवाई गई थी। कोर्ट के फैसले काफी संतुष्ट है।

बाइट-अधिवक्ता रोज गुप्ता व मृतक सुभाष गुप्ता वकील का पुत्र
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