चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनाव को शोर थमता जा रहा है लेकिन दुष्यंत चौटाला के उपमुख्यमंत्री बनने पर उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दुष्यंत चौटाला के उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है. इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है. कल सुनवाई हो सकती है.
नियमों के खिलाफ उप मुख्यमंत्री पद
हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील जगमोहन भट्टी की तरफ दे दायर याचिका में कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक पद नहीं है. ऐसे में इसकी शपथ कैसे हो सकती है. साथ ही याचिका में कहा कि दुष्यंत को उपमुख्यमंत्री का दर्जा देना राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ाना है. ये नियमों के खिलाफ है. संविधान में कहीं भी डिप्टी सीएम की व्याख्या नहीं है.
दुष्यंत के खिलाफ कोर्ट में दायर जाचिका
दिवाली के दिन मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद और दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई. 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 40 और जेजेपी पार्टी ने 10 सीटें जीती हैं. इस बार के चुनाव किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है.
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कैबिनेट का गठन
हरियाणा में अभी तक कैबिनेट मंत्रियों गठन नहीं हुआ है. कैबिनेट मंत्रियों के गठन को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की बैठक हुई. इसमें कैबिनेट की बैठक में हरियाणा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. जिनमें 4 नवंबर को विधानसभा का पहला सत्र, विधानसभा स्पीकर का चयन, विधायकों की शपथ सहित कई अहम मुद्दे हैं.