चंडीगढ़: ढींगरा आयोग के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका पर आज सुनवाई होगी. यह याचिका पहले दो जजों के फैसले में मतभेत के चलते तीसरे जज के पास भेजी गयी है.
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ढींगरा के गठन को गैर कानूनी बताया है. हुड्डा ने कोर्ट से इस रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की है.
इससे पहे हुए सुनवाई में कोर्ट ने हुड्डा को राहत पहुंचाई थी. कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फैसले में हुड्डा के कार्यकाल में भूमि उपयोग लाइसेंस प्रदान करने में कथित अवैधता की जांच के लिए गठित ढींगरा आयोग की रिपोर्ट खारिज कर दी थी.
हुड्डा के कार्यकाल में गुरूग्राम में लाइसेंस प्रदान करने के मामले लाभार्थियों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे.
क्या है ढींगरा आयोग ?
हरियाणा की खट्टर सरकार ने 14 मई 2015 को हरियाणा, खासकर गुरुग्राम और उसके आसपास की विवादास्पद जमीन सौदों की जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग बनाया था. इस आयोग को जून 2016 में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी. लेकिन अंतिम समय पर आयोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आ गए और उसके आधार पर आयोग को जांच के लिए आठ सप्ताह का और समय मिला था.