चंडीगढ़/दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और उसके सहायक सचिव विनोद तोमर को नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले मंगलवार, 18 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बृजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी.
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विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाप आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज एक पॉक्सो एक्ट के तहत दूसरी कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी. दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले पर सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी.
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बता दें कि, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी. जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जून को सुनवाई करते हुए मामले को MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. वहीं, 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती महासंघ के अधिकारी रहे विनोद तोमर को समन जारी कर कोर्ट में तलब किया था. विनोद तोमर को बृजभूषण शरण सिंह के साथ-साथ सह आरोपी बनाया गया था.