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राम रहीम की पैरोल को लेकर सीएम मनोहर लाल ने दिया बड़ा बयान

हरियाणा में राम रहीम द्वारा पैरोल की अर्जी देने के बाद लगातार राजनीति की जा रही है. सरकार से लेकर विपक्ष तक इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. अब इस मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है.

cm manohar lal
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Published : Jun 25, 2019, 5:00 PM IST

चंडीगढ़: बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के बाद सीएम ने प्रेसवार्ता के दौरान राम रहीम को पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं और पैरोल लेने का अधिकार जिस व्यक्ति के पास है वो इसके लिए अर्जी दे सकता है. हम किसी को रोक नहीं सकते. अभी तक राम रहीम की पैरोल पर कोई फैसला नहीं हुआ है.

यहां सुनिए सीएम मनोहर लाल का बयान.
बता दें कि साध्वी यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे राम रहीम ने 42 दिन की पैरोल दिए जाने के लिए अर्जी लगाई थी. राम रहीम ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसे खेती करने के लिए 42 दिन की पैरोल दी जाए. राम रहीम अभी रोहतक की सुनारिया जेल में दो साध्वियों से रेप के मामले में 20-20 साल की और पत्रकार की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
पैरोल क्या होती है?
पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा अपनी सजा का एक बड़ा भाग काटने के बाद, अच्छे आचरण की वजह उसे जेल से कुछ समय के लिए मुक्त किया जाना. यह समय एक निश्चित अवधि के लिए होता है जिसे कोर्ट में अर्जी दे कर इसकी अवधि को आगे और लम्बा भी किया जा सकता है. पैरोल किसी भी तरह के अपराधी को मिल सकती है.

चंडीगढ़: बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के बाद सीएम ने प्रेसवार्ता के दौरान राम रहीम को पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं और पैरोल लेने का अधिकार जिस व्यक्ति के पास है वो इसके लिए अर्जी दे सकता है. हम किसी को रोक नहीं सकते. अभी तक राम रहीम की पैरोल पर कोई फैसला नहीं हुआ है.

यहां सुनिए सीएम मनोहर लाल का बयान.
बता दें कि साध्वी यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे राम रहीम ने 42 दिन की पैरोल दिए जाने के लिए अर्जी लगाई थी. राम रहीम ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसे खेती करने के लिए 42 दिन की पैरोल दी जाए. राम रहीम अभी रोहतक की सुनारिया जेल में दो साध्वियों से रेप के मामले में 20-20 साल की और पत्रकार की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
पैरोल क्या होती है?
पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा अपनी सजा का एक बड़ा भाग काटने के बाद, अच्छे आचरण की वजह उसे जेल से कुछ समय के लिए मुक्त किया जाना. यह समय एक निश्चित अवधि के लिए होता है जिसे कोर्ट में अर्जी दे कर इसकी अवधि को आगे और लम्बा भी किया जा सकता है. पैरोल किसी भी तरह के अपराधी को मिल सकती है.
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cm manohar lal on ram rahim parole matter



हरियाणा में छाया राम रहीम की पैरोल का मुद्दा, सीएम मनोहर लाल ने दिया ये बयान



हरियाणा में राम रहीम द्वारा पैरोल की अर्जी देने के बाद लगातार राजनीति की जा रही है. सरकार से लेकर विपक्ष तक इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. अब इस मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है.

चंडीगढ़: बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के बाद सीएम ने प्रेसवार्ता के दौरान राम रहीम को पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं और पैरोल लेने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति इसके लिए अर्जी दे सकता है. हम किसी को रोक नहीं सकते. अभी तक राम रहीम की पैरोल पर कोई फैसला नहीं हुआ है.

बता दें कि साध्वी यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे राम रहीम ने 42 दिन की पैरोल दिए जाने के लिए अर्जी लगाई थी. राम रहीम ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसे खेती करने के लिए 42 दिन की पैरोल दी जाए.

 

पैरोल क्या होती है?

पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा अपनी सजा का एक बड़ा भाग काटने के बाद, अच्छे आचरण की वजह उसे जेल से कुछ समय के लिए मुक्त किया जाना होता है. यह समय एक निश्चित अवधि के लिए होता है जिसे कोर्ट में अर्जी दे कर इसकी अवधि को आगे और लम्बा भी किया जा सकता है. पैरोल किसी भी तरह के अपराधी को मिल सकती है. पुलिस और प्रशासन कैदी के व्यवहार के आधार उसको पैरोल दे सकते हैं.


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