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2018 के अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला आज - फोटोग्राफर अंकित सक्सेना

Ankit Saxena murder case: दिल्ली के फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की हत्या मामले में सोमवार को दिल्ली की अदालत फैसला सुना सकती है. 2018 में अंकित की प्रेमिका के घरवालों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी थी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 15, 2024, 12:02 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट 2018 के बहुचर्चित अंकित सक्सेना मर्डर केस में 15 जनवरी को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगा. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा फैसला सुनाएंगे. पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. उसका दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध था.

कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को लड़की के माता-पिता और उसके मामा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था. धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे.

यह भी पढ़ेंः अंकित सक्सेना हत्या मामला: घटना को याद कर सिहर जाती है मां, सामने ही कर दी थी बेटे की हत्या

पूरी घटना जान लीजिएः घटना 1 फरवरी 2018 की है. उसकी प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने उसकी हत्या की थी. पहले तो लड़की के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदारों का अंकित और उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई. इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जमकर पिटाई की.

पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने बेटे की धारदार हथियार से गला काट दिया. बेटे को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

यह भी पढ़ेंः अब इलाज से मना नहीं करेंगे दिल्ली सरकार के अस्पताल, मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करने पर देनी होगी जानकारी

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट 2018 के बहुचर्चित अंकित सक्सेना मर्डर केस में 15 जनवरी को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगा. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा फैसला सुनाएंगे. पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. उसका दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध था.

कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को लड़की के माता-पिता और उसके मामा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था. धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे.

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पूरी घटना जान लीजिएः घटना 1 फरवरी 2018 की है. उसकी प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने उसकी हत्या की थी. पहले तो लड़की के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदारों का अंकित और उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई. इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जमकर पिटाई की.

पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने बेटे की धारदार हथियार से गला काट दिया. बेटे को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

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