नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की इजाजत (Delhi liquor scam accused Dinesh Arora allowed to turn approver) मिल गई है. राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी है. इससे पहले दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर खुद को सरकारी गवाह बनाने और एजेंसी का सहयोग करने के एवज में क्षमादान और अपने बयान दर्ज कराने के लिए इन कैमरा सुनवाई का आवेदन दिया था.
मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए थे. उन्होंने कोर्ट में शपथ लेते हुए कहा कि वह बिना किसी दबाव के और बिना किसी दूसरे व्यक्ति एजेंसी के प्रभाव में सरकारी गवाह बनना चाहते हैं. दिनेश अरोड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को माफ किए जाने( क्षमा दान) की अर्जी दाखिल की. अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि वह अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं. दिनेश अरोड़ा के बयान दर्ज होने और एफिडेविट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने उन्हें सरकारी गवाह के तौर पर मामले की जांच से जोड़ने की अनुमति दे दी है.
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बता दें 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज की थी. इस एफ आई आर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्ण, आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, विजय नईर (पूर्व सीईओ, मेसर्स ओनली मच लाउडर), मनोज राय (पूर्व कर्मचारी), अमनदीप ढल (निदेशक, मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्रा. लिमिटेड), समीर महेंद्रू (प्रबंध निदेशक, इंडोस्पिरिट ग्रुप), अमित अरोड़ा (निदेशक, मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड), बुद्धि रिटेल प्रा. लि., दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर, सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडेय को नामजद किया गया है.
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