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डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का ED ने किया विरोध

मनी लॉन्‍ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट ने 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है. ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि डीके शिवकुमार सहयोग नहीं कर रहे.

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Published : Sep 16, 2019, 7:09 PM IST

डीके शिवकुमार etv bharat

नई दिल्ली: ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. ईडी ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष दस्तावेजी सबूतों के बावजूद सहयोग नहीं किया.

डीके शिवकुमार की ईडी हिरासत की अवधि 17 सितंबर को खत्म हो रही है.

'पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे डीके शिवकुमार'
ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध किया है. ईडी ने कहा कि मेडिकल परीक्षण में ऐसी कोई चीज नहीं बताई गई है जिसका इलाज जेल के अस्पताल में नहीं किया जा सकता है. ईडी ने कहा कि पूछताछ में डीके शिवकुमार सहयोग नहीं कर रहे हैं. डीके शिवकुमार ऑडिटर से भी पूछताछ की गई है.

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान डीके शिवकुमार का रुख बिलकुल असहयोगात्मक रहा. इस मामले से जुड़े हुए अन्य गवाहों का कहना है कि सीधे तौर पर डीके शिवकुमार के खाते उनके कंट्रोल में थे.

हर रोज कराया जाए मेडिकल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को सीने में दर्द और हाई बीपी की शिकायत के बाद डीके शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रवर्तन निदेशालय के जरिए हिरासत में लिए जाने के बाद ये तीसरा मौका है जब उन्हें तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल लाया गया है.

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए डीके शिवकुमार की ईडी कस्टडी 13 सिंतबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए और बढ़ा दी थी. कोर्ट ने ईडी को कहा था कि हर रोज शिवकुमार से पूछताछ करने से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा.

कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि बिना मेडिकल कराए किसी भी दिन शिवकुमार से पूछताछ नहीं की जाएगी. शिवकुमार पिछले 10 दिनों से ईडी की कस्टडी में थे.

नई दिल्ली: ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. ईडी ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष दस्तावेजी सबूतों के बावजूद सहयोग नहीं किया.

डीके शिवकुमार की ईडी हिरासत की अवधि 17 सितंबर को खत्म हो रही है.

'पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे डीके शिवकुमार'
ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध किया है. ईडी ने कहा कि मेडिकल परीक्षण में ऐसी कोई चीज नहीं बताई गई है जिसका इलाज जेल के अस्पताल में नहीं किया जा सकता है. ईडी ने कहा कि पूछताछ में डीके शिवकुमार सहयोग नहीं कर रहे हैं. डीके शिवकुमार ऑडिटर से भी पूछताछ की गई है.

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान डीके शिवकुमार का रुख बिलकुल असहयोगात्मक रहा. इस मामले से जुड़े हुए अन्य गवाहों का कहना है कि सीधे तौर पर डीके शिवकुमार के खाते उनके कंट्रोल में थे.

हर रोज कराया जाए मेडिकल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को सीने में दर्द और हाई बीपी की शिकायत के बाद डीके शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रवर्तन निदेशालय के जरिए हिरासत में लिए जाने के बाद ये तीसरा मौका है जब उन्हें तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल लाया गया है.

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए डीके शिवकुमार की ईडी कस्टडी 13 सिंतबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए और बढ़ा दी थी. कोर्ट ने ईडी को कहा था कि हर रोज शिवकुमार से पूछताछ करने से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा.

कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि बिना मेडिकल कराए किसी भी दिन शिवकुमार से पूछताछ नहीं की जाएगी. शिवकुमार पिछले 10 दिनों से ईडी की कस्टडी में थे.

Intro:नई दिल्ली। ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता में डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। ईडी ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष दस्तावेजी सबूतों के बावजूद सहयोग नहीं किया । डीके शिवकुमार की ईडी हिरासत की अवधि कल यानि 17 सितंबर को खत्म हो रही है।




Body:पिछले 13 सितंबर को कोर्ट ने डीके शिवकुमार की ईडी हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ा दिया था। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि पहले वो डीके शिवकुमार के स्वास्थ्य जरुरतों की पहली प्राथमिकता देंगे, उसके बाद ही उनसे पूछताछ करेंगे। कोर्ट ने ईडी को डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी केएम नटराज ने कहा था कि पूछताछ के दौरान डीके शिवकुमार ने असंगत जवाब दिए। वे अपने डिपॉजिट का स्रोत नहीं बता पाए। उनकी कई संपत्तियां बेनामी हैं। गलत तरीके से हासिल किए गए धन 317 बैंक खातों के जरिये इधर से उधर किए गए। उनके परिवार के सदस्यों के खाते भी ईडी की नजर में आए हैं। अभी तक की जांच के मुताबिक गलत तरीके से हासिल दो सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का है और आठ सौ करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति है। नटराज ने कहा था कि ईडी ने कई वॉल्युम में दस्तावेज इकट्ठे किए हैं जिन्हें डीके शिवकुमार को दिखाकर पूछताछ करनी है। नटराज ने कहा था कि डीके शिवकुमार ने कई ऐसे तथ्य छिपाए हैं जिनके बारे में केवल वही जानते हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि वे अगले पांच दिनों में जवाब दे देंगे। तब नटराज ने कहा था कि कुछ और दस्तावेज भी हैं जो डीके शिवकुमार के सामने रखकर पूछताछ की जानी है।
सुनवाई के दौरान डीके शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि डीके शिवकुमार की तबीयत काफी खराब है। उनके सौ घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिंघवी ने कहा था कि डीके शिवकुमार को मेडिकल सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें उच्च रक्तचाप है। 
सिंघवी ने कहा कि जमानत याचिका पर ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको जवाब नहीं दाखिल करने का अधिकार जरुर है लेकिन आप आटोमेटिक हिरासत की मांग नहीं कर सकते हैं। तब कोर्ट ने ईडी को डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने डीके शिवकुमार की परिजनों, दोस्तों और वकील से मिलने का समय आने घंटे से बढ़ाकर एक घंटे करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। पिछले 4 सितंबर को कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था।



Conclusion:3 सितंबर को ईडी ने डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी नटराज ने कहा था कि डीके शिवकुमार के कब्जे से 44करोड़ रुपये बरामद किए गए । जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर है और डीके शिवकुमार की कुछ दस्तावेजों के साथ पूछताछ करनी है। ईडी ने कहा था कि डीके शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं करते हैं । ईडी ने कहा था कि शिवकुमार की हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत है। ईडी ने कहा था कि उसने सीबीआई से आगे की कार्रवाई के लिए जरुरी सूचनाएं साझा की है।
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