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दिल्ली: 24 घंटे में करना होगा कोरोना संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार

कोरोना संक्रमित या संदिग्धों के अंतिम संस्कार को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है. इसके अंतर्गत अब 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार करना होगा.

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Published : May 31, 2020, 11:46 AM IST

delhi government issued guideline for coronavirus patient death cremation
दिल्ली सरकार दिशा-निर्देश

नई दिल्ली: बीते दिनों खबर आई थी कि दिल्ली में कोरोन संक्रमित या संदिग्ध मरीजों के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है. इसके कारण दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के मुर्दाघर में शव रखने की जगह कम पड़ने लगी थी. इसके बाद, अब दिल्ली सरकार ने मृत करोना संक्रमितों या संदिग्धों के शव के अंतिम संस्कार को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया है.

कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार को लेकर दिशा-निर्देश जारी

इस आदेश के मुताबिक, कोरोना संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्पताल को 2 घंटे के भीतर शव मुर्दाघर में भेजना होगा. अगर मृत व्यक्ति के परिवार वाले मुर्दाघर से 12 घंटे के अंदर संपर्क करते हैं, तो अस्पताल परिवार के लोगों और नगर निगम से बात करके 24 घंटे के भीतर दाह संस्कार सुनिश्चित करेगा. परिवार वालों से संपर्क नहीं होने की स्थिति में संबंधित इलाके के एसएचओ को जानकारी दी जाएगी.

'परिवार वालों को मिले सूचना'

एसएचओ और नगर निगम के माध्यम से परिवार को सूचित किया जाएगा कि दाह संस्कार कब और कहां हो रहा है, ताकि परिवार वाले वहां मौजूद रह सकें. एसएचओ को सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल से जब उनको जानकारी मिलती है, उसके 12 घंटे के भीतर परिवार को बताएं. आदेश में कहा गया है कि दाह संस्कार का दिन या समय इस तरह से तय होगा, ताकि परिवार वालों को कम से कम 24 घंटे मिलें.

रेजिडेंट कमिश्नर को करेंगे सूचित

कोरोना संक्रमित या संदिग्ध का लावारिस शव मिलने की स्थिति में दिल्ली पुलिस 72 घंटे के भीतर सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी और फिर उसके 24 घंटे के भीतर दाह संस्कार किया जाएगा. अगर कोरोना संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली से बाहर का हुआ, तो अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर को सूचित करेंगे.

डायरेक्टर की होगी जिम्मेदारी

आदेश में कहा गया है कि मृत कोरोना संक्रमित या संदिग्ध के शव के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर या डायरेक्टर को दी गई है और इसके लिए इंतजाम की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी. इसमें यह भी कहा गया है कि मुर्दाघर के इंचार्ज संबंधित अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को मृत कोरोना संदिग्ध या संक्रमित के दाह संस्कार की रिपोर्ट देंगे.

नई दिल्ली: बीते दिनों खबर आई थी कि दिल्ली में कोरोन संक्रमित या संदिग्ध मरीजों के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है. इसके कारण दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के मुर्दाघर में शव रखने की जगह कम पड़ने लगी थी. इसके बाद, अब दिल्ली सरकार ने मृत करोना संक्रमितों या संदिग्धों के शव के अंतिम संस्कार को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया है.

कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार को लेकर दिशा-निर्देश जारी

इस आदेश के मुताबिक, कोरोना संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्पताल को 2 घंटे के भीतर शव मुर्दाघर में भेजना होगा. अगर मृत व्यक्ति के परिवार वाले मुर्दाघर से 12 घंटे के अंदर संपर्क करते हैं, तो अस्पताल परिवार के लोगों और नगर निगम से बात करके 24 घंटे के भीतर दाह संस्कार सुनिश्चित करेगा. परिवार वालों से संपर्क नहीं होने की स्थिति में संबंधित इलाके के एसएचओ को जानकारी दी जाएगी.

'परिवार वालों को मिले सूचना'

एसएचओ और नगर निगम के माध्यम से परिवार को सूचित किया जाएगा कि दाह संस्कार कब और कहां हो रहा है, ताकि परिवार वाले वहां मौजूद रह सकें. एसएचओ को सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल से जब उनको जानकारी मिलती है, उसके 12 घंटे के भीतर परिवार को बताएं. आदेश में कहा गया है कि दाह संस्कार का दिन या समय इस तरह से तय होगा, ताकि परिवार वालों को कम से कम 24 घंटे मिलें.

रेजिडेंट कमिश्नर को करेंगे सूचित

कोरोना संक्रमित या संदिग्ध का लावारिस शव मिलने की स्थिति में दिल्ली पुलिस 72 घंटे के भीतर सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी और फिर उसके 24 घंटे के भीतर दाह संस्कार किया जाएगा. अगर कोरोना संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली से बाहर का हुआ, तो अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर को सूचित करेंगे.

डायरेक्टर की होगी जिम्मेदारी

आदेश में कहा गया है कि मृत कोरोना संक्रमित या संदिग्ध के शव के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर या डायरेक्टर को दी गई है और इसके लिए इंतजाम की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी. इसमें यह भी कहा गया है कि मुर्दाघर के इंचार्ज संबंधित अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को मृत कोरोना संदिग्ध या संक्रमित के दाह संस्कार की रिपोर्ट देंगे.

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