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DCPCR ने ASI को बच्चों के पुनर्वास तक झुग्गियों को ढहाने से रोकने के दिए निर्देश

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जारी एक नोटिस पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें तुगलकाबाद किला क्षेत्र के अंदर बने सभी अवैध कब्जे और अतिक्रमणकारियों के घरों को हटाने के आदेश हैं. डीसीपीसीआर ने बच्चों के पुनर्वास होने तक अभियान को रोकने की सलाह दी है.

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Published : Jan 18, 2023, 8:08 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बुधवार को तुगलकाबाद में झुग्गियों को ढहाने के अभियान में स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने सभी बच्चों के पुनर्वास सुनिश्चित होने तक ध्वस्तीकरण अभियान को स्थगित करने का आदेश दिया है. डीसीपीसीआर ने इस विषय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बच्चों के पुनर्वास होने तक अभियान को रोकने की सलाह दी है. अपने नोटिस में आयोग ने लिखा है, "दिल्ली के ऐसे भीषण मौसम में इन परिवारों से आश्रय लेना क्रूरता से कम नहीं है.

एएसआई का आदेश कई खामियों से भरा हुआ है, इसमें बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई भी प्रयास या प्रावधान की बात नहीं की गई है. डीसीपीसीआर ने एएसआई को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह विभिन्न प्राधिकरणों को अपना पत्राचार प्रस्तुत करे, ताकि वह बच्चों के पुनर्वास के लिए उपाय बता सके. आयोग ने इस विषय में चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि कैसे क्षेत्र के बच्चों को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर घर से बेदखल किया जा रहा है, झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है. जबकि बच्चों के लिए कोई राहत या पुनर्वास उपायों पर विचार नहीं किया गया है.

अतिक्रमण हटाने का कार्य रोक जाए

डीसीपीसीआर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (दिल्ली सर्किल) के निदेशक के नाम नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि यह उल्लेखनीय है कि एएसआई के आदेश में कई खामियां है. इसमें बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई प्रयास या प्रावधान की बात नहीं की गई है. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के अनुसार, बच्चे के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, शोषण या जानबूझकर नजरअंदाज करना, जिससे बच्चे को मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो सकती है, एक दंडनीय अपराध है. इसमें 3 साल का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है.

इसके बदले में डीसीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 130 और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए घरों को ढहाने की कार्रवाही को रोकने का नोटिस जारी करता है. बच्चों के पुनर्वास होने तक घरों के ध्वस्तीकरण अभियान को स्थगित करने की सलाह देता है.

बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है

डीसीपीसीआर के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने कहा कि तुगलकाबाद में निवासियों को बेदखल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जारी नोटिस से काफी चिंतित है. हमारा मानना है कि उचित पुनर्वास उपायों के बिना छोटे बच्चों को उनके घरों से बेदखल करना बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है और खास कर कि उनके भविष्य के लिए हानिकारक है. हमने एएसआई को नोटिस जारी कर प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के पुनर्वास पर तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी है. हमारा मानना है कि इस ध्वस्तीकरण अभियान से बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हम एएसआई से आग्रह करते हैं कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए और यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे. हम स्थिति की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को उनका अधिकार मिले.

ये भी पढ़ें: Delhi Cyber Fraud: दिल्ली में बढ़ा साइबर अपराध, 1 साल में 14 सौ से अधिक शिकायतें

नई दिल्ली: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बुधवार को तुगलकाबाद में झुग्गियों को ढहाने के अभियान में स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने सभी बच्चों के पुनर्वास सुनिश्चित होने तक ध्वस्तीकरण अभियान को स्थगित करने का आदेश दिया है. डीसीपीसीआर ने इस विषय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बच्चों के पुनर्वास होने तक अभियान को रोकने की सलाह दी है. अपने नोटिस में आयोग ने लिखा है, "दिल्ली के ऐसे भीषण मौसम में इन परिवारों से आश्रय लेना क्रूरता से कम नहीं है.

एएसआई का आदेश कई खामियों से भरा हुआ है, इसमें बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई भी प्रयास या प्रावधान की बात नहीं की गई है. डीसीपीसीआर ने एएसआई को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह विभिन्न प्राधिकरणों को अपना पत्राचार प्रस्तुत करे, ताकि वह बच्चों के पुनर्वास के लिए उपाय बता सके. आयोग ने इस विषय में चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि कैसे क्षेत्र के बच्चों को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर घर से बेदखल किया जा रहा है, झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है. जबकि बच्चों के लिए कोई राहत या पुनर्वास उपायों पर विचार नहीं किया गया है.

अतिक्रमण हटाने का कार्य रोक जाए

डीसीपीसीआर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (दिल्ली सर्किल) के निदेशक के नाम नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि यह उल्लेखनीय है कि एएसआई के आदेश में कई खामियां है. इसमें बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई प्रयास या प्रावधान की बात नहीं की गई है. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के अनुसार, बच्चे के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, शोषण या जानबूझकर नजरअंदाज करना, जिससे बच्चे को मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो सकती है, एक दंडनीय अपराध है. इसमें 3 साल का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है.

इसके बदले में डीसीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 130 और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए घरों को ढहाने की कार्रवाही को रोकने का नोटिस जारी करता है. बच्चों के पुनर्वास होने तक घरों के ध्वस्तीकरण अभियान को स्थगित करने की सलाह देता है.

बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है

डीसीपीसीआर के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने कहा कि तुगलकाबाद में निवासियों को बेदखल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जारी नोटिस से काफी चिंतित है. हमारा मानना है कि उचित पुनर्वास उपायों के बिना छोटे बच्चों को उनके घरों से बेदखल करना बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है और खास कर कि उनके भविष्य के लिए हानिकारक है. हमने एएसआई को नोटिस जारी कर प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के पुनर्वास पर तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी है. हमारा मानना है कि इस ध्वस्तीकरण अभियान से बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हम एएसआई से आग्रह करते हैं कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए और यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे. हम स्थिति की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को उनका अधिकार मिले.

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