नई दिल्ली: ओखला इलाके में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और भीड़ को पुलिस के खिलाफ उकसाने के मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान (Asif Mohammad Khan) की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. आसिफ को 5 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह लगातार जेल में है. साकेत कोर्ट परिसर स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि पूर्व कांग्रेस विधायक को इस मामले में जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. कोर्ट ने मामले में जांच अधिकारी शाहीन बाग थाने के एसएचओ को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है.
साकेत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई कानून लागू करवाने वालों के ऊपर हमला करता है अथवा बदसलूकी करता है और जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो इससे गलत संदेश जाएगा. कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों में पूर्व कांग्रेस विधायक की जमानत कुछ वितरित करना सही नहीं होगा इसलिए जमानत याचिका रद्द की जाती. कोर्ट ने कहा मामले में संबंधित वीडियो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पूर्व कांग्रेस विधायक प्रथम दृष्टया कानून की अवहेलना करते दिख रहे हैं और खुद को कानून के ऊपर समझ रहे हैं. किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभद्रता करने का अधिकार नहीं देता है.
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क्या पूरा मामला: गौरतलब है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के दौरान आसिफ मोहम्मद खान अपनी पार्षद प्रत्याशी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान पुलिसकर्मियों के वहां पहुंचने पर वह बेहद उग्र हो गए और उनसे अभद्रता करनी शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने भीड़ को भी पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की. इसके बाद उनके खिलाफ लोकसेवक के खिलाफ अभद्रता करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें 5 जनवरी को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था.
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