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गाजियाबाद: घर में पालते हैं कुत्ता तो पढ़ लें ये नए नियम, अनदेखी करने पर चुकाना होगा मोटा जुर्माना

अगर आप गाजियाबाद में रहते है और आपने कुत्ता पाल रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि पालतू कुत्तों को लेकर नगर निगम ने नए कानून लागू किए हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

घर में पालते हैं कुत्ता तो पढ़ ले ये नए नियम
घर में पालते हैं कुत्ता तो पढ़ ले ये नए नियम
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Published : Jan 28, 2023, 7:00 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. छोटी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है. साथ ही आपकी जेब भी ढीली करा सकती है. नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन (New Rules Regarding Registration Of Pet Dogs) आदि को लेकर नए नियम बनाए हैं. नियमों की अनदेखी करने पर आपसे मोटा जुर्माना वसूला जाएगा.

गाजियाबाद नगर निगम के पशु एवं चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ अनुज के मुताबिक सोसाइटी के निवासी पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की सूचना आरडब्ल्यूए और AOA के ऑफिस में उपलब्ध कराएंगे. वहीं, सोसाइटी में मौजूद अपंजीकृत कुत्तों की सूचना आरडब्लूए और AOA द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराई जाएगी. जिसके आधार पर नगर निगम अपंजीकृत कुत्ते के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा.

लगाया जाएगा जुर्माना: नगर निगम ने साफ कर दिया है कोई भी व्यक्ति बिना स्कूप और बैग के अपने पालतू कुत्ते को शौच कराता है तो इसकी सूचना आरडब्ल्यए और AOA द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराई जाए. जिसके आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा.

एबीसी सेंटर की बढ़ेगी क्षमता: गाजियाबाद के पशु एवं चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ अनुज के मुताबिक नगर निगम एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार कवायद कर रहा है. इसके द्वारा संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. साथ ही एक नए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराने के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा गया है.

ये भी पढ़े: बेखौफ बदमाशों ने मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर किया चोरी का प्रयास

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: पंजीकरण शुल्क 200 रुपये है. ऐसे पशु प्रेमी, जो बीमार कुत्ते या फिर जो पूरी तरह से चल फिर नहीं पाते हैं या फिर ऐसे कुत्ते जो देसी नस्ल के हैं (अधिकतम दो यानी कि एक पशुपालक केवल दो कुत्ते रख सकता है). ऐसे पशु प्रेमी / डॉग्स लवर जो इन कुत्तों को गोद लेता है उनके लिए रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निशुल्क किया गया है. लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा.

ये भी पढ़े: नरेला रेलवे स्टेशन के पास मिला महिला और दो बच्चों का शव, पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद

बता दें, नगर निगम की सीमा क्षेत्र में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होता है. हाल ही में इनके द्वारा कई लोगों पर कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराने और नियमों का पालन न करने पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया है. गौरतलब है कि गाजियाबाद में लगातार आए दिन कई सोसायटीज और सेक्टरों में पालतू जानवरों के द्वारा हमले कि घटनाएं बढ़ गई थी. जिसके बाद नगर निगम ने ये कठोर कदम उठाया है.

ये भी पढ़े: Union Budget 2023 : जानें, राज्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है केंद्रीय बजट ?

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. छोटी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है. साथ ही आपकी जेब भी ढीली करा सकती है. नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन (New Rules Regarding Registration Of Pet Dogs) आदि को लेकर नए नियम बनाए हैं. नियमों की अनदेखी करने पर आपसे मोटा जुर्माना वसूला जाएगा.

गाजियाबाद नगर निगम के पशु एवं चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ अनुज के मुताबिक सोसाइटी के निवासी पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की सूचना आरडब्ल्यूए और AOA के ऑफिस में उपलब्ध कराएंगे. वहीं, सोसाइटी में मौजूद अपंजीकृत कुत्तों की सूचना आरडब्लूए और AOA द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराई जाएगी. जिसके आधार पर नगर निगम अपंजीकृत कुत्ते के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा.

लगाया जाएगा जुर्माना: नगर निगम ने साफ कर दिया है कोई भी व्यक्ति बिना स्कूप और बैग के अपने पालतू कुत्ते को शौच कराता है तो इसकी सूचना आरडब्ल्यए और AOA द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराई जाए. जिसके आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा.

एबीसी सेंटर की बढ़ेगी क्षमता: गाजियाबाद के पशु एवं चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ अनुज के मुताबिक नगर निगम एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार कवायद कर रहा है. इसके द्वारा संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. साथ ही एक नए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराने के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा गया है.

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रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: पंजीकरण शुल्क 200 रुपये है. ऐसे पशु प्रेमी, जो बीमार कुत्ते या फिर जो पूरी तरह से चल फिर नहीं पाते हैं या फिर ऐसे कुत्ते जो देसी नस्ल के हैं (अधिकतम दो यानी कि एक पशुपालक केवल दो कुत्ते रख सकता है). ऐसे पशु प्रेमी / डॉग्स लवर जो इन कुत्तों को गोद लेता है उनके लिए रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निशुल्क किया गया है. लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा.

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बता दें, नगर निगम की सीमा क्षेत्र में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होता है. हाल ही में इनके द्वारा कई लोगों पर कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराने और नियमों का पालन न करने पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया है. गौरतलब है कि गाजियाबाद में लगातार आए दिन कई सोसायटीज और सेक्टरों में पालतू जानवरों के द्वारा हमले कि घटनाएं बढ़ गई थी. जिसके बाद नगर निगम ने ये कठोर कदम उठाया है.

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