नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में 31 तक कामकाज निलंबित करने का फैसला किया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस आशय का फैसला किया गया है. हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल सुपरविजन कमेटी ने ये फैसला किया है.
23 मई तक कामकाज निलंबित
पिछले 16 मई को 23 मई तक कामकाज निलंबित करने का फैसला किया गया था. बता दें कि 22 मई से हाईकोर्ट में अब रोजाना जरुरी मामलों की सुनवाई होगी. 22 मई से सभी डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगी. अभी तक हाईकोर्ट की दो डिवीजन बेंच और दस सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी. 22 मई से 7 डिवीजन बेंच और 19 सिंगल बेंच सुनवाई करेगी.
निचली अदालतें में पहले का आदेश जारी रहेगा
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालतें जमानत, रोक इत्यादि अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई पहले के दिशानिर्देशों के मुताबिक करती रहेंगी. पिछले 2 मई को कोरोना की वजह से लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाईकोर्ट और निचली अदालतों में 17 मई तक कामकाज निलंबित करने का फैसला किया था.
उसके पहले पिछले 15 अप्रैल को जब हाईकोर्ट ने 3 मई तक कामकाज निलंबित करने का फैसला किया था, तब निचली अदालतों के सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को निर्देश दिया था कि वे Cisco WebEx के जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग करें. हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों से कहा था कि वे अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए मेंशनिंग के तरीके पर अपने हिसाब से मेकानिज्म तय करें.