नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान दो गवाहों की गवाही दर्ज की गई. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए टाल दिया है.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के कोर्ट में दोपहर में सुनवाई के दौरान खुद विधायक कादियान और उनके वकील वैभव त्रिवेदी पेश हुए. त्रिवेदी ने कहा कि इस मामले को रद्द करने के लिए वह हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं. यह एक फर्जी मामला है. हाई कोर्ट की छुट्टियां खत्म होते ही मामले में याचिका दायर करेंगे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विधायक के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.
बता दें कि इंदिरा पार्क पालम कालोनी निवासी नीरज निरवाल ने तिलक मार्ग थाने में सितंबर 2022 को विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि विधायक कादियान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक शब्द बोलकर अवमानना किया. यह वारदात 23 अगस्त 2022 को जामनगर हाउस एसडीएम कार्यालय परिसर में विधायक व उनके साथियों ने की थी. इस मामले में विधायक सहित अन्य पर केस दर्ज हुआ था. कोर्ट ने 12 मई को विधायक पर एससीएसटी एक्ट, आईपीसी की धारा 341, 506, 34 के तहत आरोप तय किया है.
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2020 में विधायक चुने गए कादियान: साल, 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने तत्कालीन विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर वीरेंद्र सिंह कादियान को प्रत्याशी बनाया था. कादियान ने भाजपा प्रत्याशी मनीष सिंह को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी. कादियान पहली बार विधायक बने थे. विधायक होने के साथ ही वह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पदेन सदस्य भी हैं.
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