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पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारोपी तीन माह और जेल में रहेंगे

अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को तीन महीने और जेल में कांटने होंगे. मुख्य आरोपी अलकायदा सरगना अहमद उमर सईद शेख के साथ तीन और सहयोगियों को भी जेल में रहना पड़ेगा.

पत्रकार डेनियल पर्ल
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Published : Oct 7, 2020, 7:44 PM IST

इस्लामाबाद : अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या मामले के मुख्य आरोपी अलकायदा सरगना अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहयोगियों को अगले तीन माह जेल में ही गुजारने होंगे.

पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई. शेख की रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उनकी हिरासत को बढ़ाने की घोषणा की.

पर्ल के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील फैसल सिद्दिकी ने मीडिया को बताया कि सरकारी वकील फैज शाह ने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें मामले की तैयारी के लिए और समय चाहिए.

उच्चतम न्यायालय ने उसके तर्क को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21अक्टूबर को करने की बात कही.

पढ़ें- पश्चिमी सीमा के निकट नए मिसाइल अड्डे बना रहे चीन व पाकिस्तान

बता दें कि, अप्रैल में सिंध उच्च न्यायालय की एक दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने 2002 में पर्ल के अपहरण और हत्या में दोषी ठहराए गए 46 वर्षीय शेख की मौत की सजा को घटा कर सात साल कारावास कर दिया था.

अदालत ने उनके तीन सहयोगियों को भी बरी कर दिया, जो मामले में ताउम्र कैद की सजा काट रहे थे. इसके दो दिन बाद सिंध सरकार ने चारों दोषियों को जेल में रखने के लिए जन सुरक्षा कानून लगा दिया था. सिंध सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है.

इस्लामाबाद : अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या मामले के मुख्य आरोपी अलकायदा सरगना अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहयोगियों को अगले तीन माह जेल में ही गुजारने होंगे.

पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई. शेख की रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उनकी हिरासत को बढ़ाने की घोषणा की.

पर्ल के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील फैसल सिद्दिकी ने मीडिया को बताया कि सरकारी वकील फैज शाह ने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें मामले की तैयारी के लिए और समय चाहिए.

उच्चतम न्यायालय ने उसके तर्क को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21अक्टूबर को करने की बात कही.

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बता दें कि, अप्रैल में सिंध उच्च न्यायालय की एक दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने 2002 में पर्ल के अपहरण और हत्या में दोषी ठहराए गए 46 वर्षीय शेख की मौत की सजा को घटा कर सात साल कारावास कर दिया था.

अदालत ने उनके तीन सहयोगियों को भी बरी कर दिया, जो मामले में ताउम्र कैद की सजा काट रहे थे. इसके दो दिन बाद सिंध सरकार ने चारों दोषियों को जेल में रखने के लिए जन सुरक्षा कानून लगा दिया था. सिंध सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है.

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