जालंधर : पंजाब पुलिस ने अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे के बेटे गुरमुख सिंह को उनके जालंधर स्थित घर और दफ्तर में छापों में एक टिफिन बम, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले के सिलसिले में फगवाड़ा से गुरमुख के एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जब्त किये गये हथियार पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों द्वारा पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने और शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने' के लिए अनेक आतंकवादी हमले करने के लिहाज से भेजी गयी एक बड़ी खेप का हिस्सा थे.
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने फगवाड़ा से गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक पिस्तौल जब्त किया. उन्होंने बताया कि उससे मिली पिस्तौल पिछले कुछ महीने में ड्रोनों से सीमापार से भेजी गयी हथियारों की खेप में शामिल थी.
गगनदीप ने खुलासा किया था कि इस खेप का बड़ा हिस्सा उसके दोस्त गुरमुख सिंह ने छिपा रखा है जो अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार का बेटा है. इसके बाद पुलिस ने जालंधर के हरदयाल नगर में गुरमुख के घर पर छापा मारा.
प्रवक्ता ने बताया कि उसके पास से दो हैंड ग्रेनेड, एक बॉक्स डिटोनेटर, दो ट्यूब जिनमें आरडीएक्स होने का शक है, अत्यंत विस्फोटक पीले तार का एक रोल, 3.75 लाख रुपये नकदी, दो पिस्तौल के साथ दो मैगजीन और 14 भारतीय पासपोर्ट जब्त किये गये हैं.
पुलिस ने जालंधर बस स्टैंड के पास उसके कार्यालय पर छापा मारा और तीन हैंड ग्रेनेड, एक टिफिन बम तथा पिस्तौल की चार मैगजीन बरामद कीं.
इस बीच अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे ने जालंधर में संवाददाताओं से कहा कि पुलिस ने बृहस्पतिवार रात को उनके आवास पर छापा मारा. रोडे के अनुसार छापा मारने वाले दल ने बताया कि वे गुरमुख सिंह को लेने आये हैं क्योंकि उसके पास कुछ आपत्तिजनक सामान हैं.
इसे भी पढ़ें : पंजाब के अमृतसर में RDX से भरा टिफिन बम बरामद, बड़ी साजिश नाकाम
रोडे ने दावा किया कि अधिकारियों ने गुरमुख के कमरे में पूरी तरह जांच की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला. इसके बाद वे गुरमुख को अपने साथ ले गये. वे एक घंटे बाद लौटे और उन्हें बताया कि वे उनके घर की तलाशी फिर से करना चाहते हैं.
रोडे के अनुसार उन्होंने जांच दल से कहा कि वे दोबारा जांच कर सकते हैं लेकिन वह उनके साथ इस दौरान नहीं रह सकते क्योंकि सेहत की वजह से वह सीढ़ी चढ़कर ऊपरी मंजिल पर नहीं जा सकते. रोडे ने दावा किया कि बाद में पुलिस दो-तीन बैग लेकर नीचे उतरी.
गुरमुख और गगनदीप के खिलाफ फगवाड़ा में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, विस्फोटक तत्व अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इससे कुछ दिन पहले अमृतसर के लोपोक में डालेक गांव से एक टिफिन बॉक्स में छिपाकर रखा हुआ आईईडी, पांच हैंड ग्रेनेड और 9 एमएम पिस्तौल के 100 कारतूस मिले थे.