नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ एक्ट्रेस नोरा फतेही की उस याचिका को 22 मई तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जैकलीन ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कारणों से मानहानि के आरोप लगाए और 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में उनके करियर को बर्बाद कर दिया, जिसमें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है. यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) कपिल गुप्ता के समक्ष सूचीबद्ध था.
नोरा ने 13 जनवरी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकृति महेंद्रू की मौजूदगी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया. अदालत ने 19 दिसंबर, 2022 को कहा था कि शिकायतकर्ता के वकील ने गवाहों की सूची दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा था. चंद्रशेखर से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) भी जैकलीन से पूछताछ कर रही है. इससे पहले नोरा ईओडब्ल्यू के सामने भी पेश हुई थी. नोरा ने आरोप लगाया है कि जैकलीन ने एक एक्ट्रेस होने के बावजूद उसके खिलाफ झूठा बयान दिया.
याचिका में कहा गया, जैकलीन ने अनावश्यक रूप से मुझे मामले में घसीटा और बदनाम किया क्योंकि मैं भी उसी इंडस्ट्री में हूं. वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि किसी भी कलाकार का बिजनेस और उसका करियर पूरी तरह से उसकी इमेज पर आधारित होता है. यह स्पष्ट है कि उक्त आरोप इमेज को खराब करने के लिए लगाए गए हैं. बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने अलग-अलग मॉडल्स और बॉलीवुड सेलेब्स पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए.
(आईएएनएस)
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