नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और NCR की आबोहवा खराब होते देख निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पाबंदी लगाई गई है. शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर और निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है. आंकड़ों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार हो चुका है. ऐसे में हालात और न बिगड़ें उसके लिए जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है.
कोयला फैक्ट्रियों पर लगा प्रतिबंध
कोयला आधारित फैक्ट्रियां भी इस दौरान बंद रहेंगी. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (UPPCB), ARTO विभाग और यातायात विभाग समेत सभी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं.
'GRAP' किया जा चुका है लागू
नोएडा में 15 अक्टूबर से ग्रेप यानी 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' लागू है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बढ़ते प्रदूषण को लेकर कार्रवाई कर रहा है. टीमें बनाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि GRAP के तहत अतृप्त कदम भी उठाए गए हैं. इसके तहत जिला प्रशासन हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर और निर्माण गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.
पटाखों को जलाने पर हुई सख्ती
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ग्रीन पटाखों को लेकर भी टीमें गठित की हैं. वहीं रात 8 से 10 के बीच में ही पटाखे जलाए जाएं. इसके लिए काफी सख्ती बरती जा रही है. 117 सामुदायिक केंद्रों में जगह निर्धारित की गई है.