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30 सितंबर मतदाता सूची के सत्यापन की अंतिम तारीख, ऐसे करें सत्यापन - Voter helpline

घर-घर जाकर बीएलओ मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे. जो 1 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 के तक करेंगे. ये जानकारी जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने दी है.

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम
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Published : Sep 20, 2019, 9:01 PM IST

नई दिल्ली: जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले के सभी मतदाताओं को जानकारी दी है. जिसमें कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने तय कार्यक्रम के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूर्व गतिविधियों के तहत घर-घर सत्यापन कार्य किया जा रहा है. जो 1 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 के तक बीएलओ करेंगे.

इस तरह करें मतदाता सूची में अपना सत्यापन
इस संबंध में 21 और 22 सितंबर को विशेष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. जिसके अंतर्गत समस्त बीएलओ और सुपरवाइजर अपने-अपने क्षेत्र में रहकर मतदाता सत्यापन का कार्य करेंगे.
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की सारे मतदाता सूची में दर्ज अपने नाम का सत्यापन भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल nvsp.in और Voter helpline से और जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र) के माध्यम से कर सकते हैं.

'सत्यापन में सहयोग दें'
जिलाधिकारी ने कहा अगर बीएलओ मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची में अंकित डाटा के सत्यापन के लिए पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित अन्य दस्तावेज की मांग की जाती है. तो उसकी छाया प्रति या जो भी दस्तावेज मतदाता के पास है. बीएलओ को उपलब्ध कराकर सत्यापन में सहयोग दें. उन्होंने कहा कि यदि बीएलओ मोबाइल एप संचालित करता है. तो स्थल पर ही स्कैन करने की सुविधा भी मोबाइल एप में उपलब्ध है.

नई दिल्ली: जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले के सभी मतदाताओं को जानकारी दी है. जिसमें कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने तय कार्यक्रम के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूर्व गतिविधियों के तहत घर-घर सत्यापन कार्य किया जा रहा है. जो 1 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 के तक बीएलओ करेंगे.

इस तरह करें मतदाता सूची में अपना सत्यापन
इस संबंध में 21 और 22 सितंबर को विशेष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. जिसके अंतर्गत समस्त बीएलओ और सुपरवाइजर अपने-अपने क्षेत्र में रहकर मतदाता सत्यापन का कार्य करेंगे.
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की सारे मतदाता सूची में दर्ज अपने नाम का सत्यापन भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल nvsp.in और Voter helpline से और जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र) के माध्यम से कर सकते हैं.

'सत्यापन में सहयोग दें'
जिलाधिकारी ने कहा अगर बीएलओ मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची में अंकित डाटा के सत्यापन के लिए पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित अन्य दस्तावेज की मांग की जाती है. तो उसकी छाया प्रति या जो भी दस्तावेज मतदाता के पास है. बीएलओ को उपलब्ध कराकर सत्यापन में सहयोग दें. उन्होंने कहा कि यदि बीएलओ मोबाइल एप संचालित करता है. तो स्थल पर ही स्कैन करने की सुविधा भी मोबाइल एप में उपलब्ध है.

Intro:मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में सभी मतदाता गण बीएलओ को सहयोग करें प्रदान, आधार कार्ड अन्य दस्तावेज मांगने पर कराएं उपलब्ध, समस्त मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त सुविधा का अधिक से अधिक उठाएं लाभ.
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जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जनपद के समस्त मतदाताओं का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलीयों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूर्व गतिविधियों के तहत दिनांक 1 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 के मध्य बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर सत्यापन कार्य किया जा रहा है. इस संबंध में 21 एवं 22 सितंबर को विशेष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर अपने-अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर मतदाता सत्यापन का कार्य करेंगे.

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की समस्त मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज अपने नाम का सत्यापन भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल nvsp.in, voter helpline के माध्यम से एवं जनपद में अवस्थित कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र) के माध्यम से कर सकते हैं

जिलाधिकारी ने कहा यदि बी0एल0ओ0 के द्वारा मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची में अंकित डाटा के सत्यापन के लिए पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज की मांग की जाती है तो उसकी छाया प्रति या जो भी दस्तावेज मतदाता के पास है बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराकर सत्यापन में सहयोग प्रदान करें.

Conclusion:उन्होंने कहा कि यदि बीएलओ मोबाइल ऐप संचालित करता है तो स्थल पर ही स्कैन करने की सुविधा भी मोबाइल ऐप में उपलब्ध है.
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