नई दिल्ली/गाजियाबाद: कोरोना वायरस की वजह से देश में 21 दिनों के लाकॅडाउन के चलते गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें किसी भी श्रमिक को प्रतिष्ठान से न निकालने का आदेश दिया है और कहा की आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाई की जाएगी.
पैदल ही अपने शहरों को वापसी
जो लोग मजदूर तबके से हैं और उनका जीवन दैनिक आधार पर निर्भर है. वह लाकॅडाउन की वजह से काफी संख्या में दिल्ली राज्य से पलायन कर पैदल ही अपने शहरों को वापस जाने के लिए जनपद गाजियाबाद की सड़कों से होते हुए गुजर रहे हैं.
शहर छोड़ने को मजबूर
जनपद गाजियाबाद से भी कुछ श्रमिक उन लोगों में शामिल थे. जब उन लोगों से पूछताछ गया तो उन्होनें बताया कि वे जनपद के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं. परंतु प्रतिष्ठान के मालिकों ने उन्हें बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से वे लोग भी शहर छोड़ने को मजबूर है.
खाने-पीने की व्यवस्था
जिला प्रशासन ने संबंधित श्रमिकों को जनपद में बनाए गए आश्रय स्थलों में रुकवाया तथा उनके खाने-पीने की पूर्ण व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई. साथ ही संबंधित औद्योगिक इकाइयों के नाम पते भी अंकित कर चिन्हित किया गया. और अब जिला प्रशासन उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं श्रम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करेगा.
जिला प्रशासन हुआ शख्त
जिलाधिकारी 'अजय शंकर पांडे' ने जनपद के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया कि अभी अपने यहां काम पर रखे गए किसी भी श्रमिक को प्रतिष्ठान से बाहर नहीं करें. लॉकडाउन अवधि में उनके रहने एवं पर्याप्त खाने पीने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे. यदि कोई भी प्रतिष्ठान आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी.