नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों के आठ प्रोफेसरों ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मई महीने से बकाया सैलरी देने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 और दिल्ली सरकार के कॉलेजों के डेढ़ हजार से ज्यादा शिक्षकों और गैर-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है. इन आठ प्रोफेसरों की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर की है.
मई महीने से नहीं मिल रहा वेतन
याचिका में कहा गया कि पिछले मई महीने से दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं देना संविधान की धारा 14, 21 और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट का उल्लंघन है. याचिका में मांग की गई है कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.
डूटा के पत्र लिखने के बाद भी नहीं दिया वेतन
याचिका में कहा गया कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नहीं देना जीने के संविधान के अधिकार का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से 100 फीसदी वित्तपोषित कॉलेजों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और गैर-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पिछले मई महीने से वेतन नहीं दिया गया है. इन शिक्षकों की ओर से दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (डूटा) ने दिल्ली सरकार से वेतन के मद में फंड जारी करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद इन प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.